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आईटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई

आईटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई

Updated on: 09 Sep 2021, 08:55 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष (एवाई) 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कई अनुपालनों के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।

सीबीडीटी ने आयकर दाताओं को रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दे दिया है। कर आकलन वर्ष 2021-22 का रिटर्न अब इस तारीख तक दाखिल किया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोटरें को दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार किया गया है।

इसने यह भी निर्णय लिया है कि पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया है।

पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख अब 31 जनवरी, 2022 है।

फिर से, आईटी विभाग ने कई अन्य एक्सटेंशन के साथ, एवाई 2021-22 के लिए आय की रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो 31 दिसंबर, 2021 थी, को भी 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए विलंबित या संशोधित आय विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.