/newsnation/media/post_attachments/images/2017/06/21/67-ban-note.jpg)
को-ऑपरेटिव बैंक RBI को जमा करा सकेंगे 500-1000 रुपये के पुराने नोट
अब सहकारी बैंक बैन किए गए पुराने 500- 1000 रुपये के नोट आरबीआई के पास जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 30 दिनों का समय दिया है। गौरतलब है कि यह राहत ऐसे समय में तब दी गई है जब कई जिलों से ऐसी ख़बरें आ रही थी कि किसानों को पैसे देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश नहीं है।
इसके लिए वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसके मुताबिक अगले 30 दिनों के अंदर बैंक पैसा जमा कर सकेंगे।
इसके बाद सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला स्तरीय और केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों को 500-1000 रुपये के पुराने नोटों को अगले तीस दिनों के अंदर रिज़र्व बैंक को जमा कराने की इजाज़त दे दी है।
Govt asks banks to deposit #Demonetised notes at @RBI by July 20.
— All India Radio News (@airnewsalerts) June 21, 2017
ख़बरों के मुताबिक सहकारी बैंकों के पास पुराने नोट काफी संख्या में मौजूद तो हैं लेकिन वो इसे लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे मामले सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से सामने आए हैं। बैंकों का कहना है कि मौजूदा पैसों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन पैसों को वह किसानों को नहीं दे पा रहे हैं।
नोटबंदी के 6 माह बाद, अभी भी उनके पास भारी मात्रा में पुराने नोटों का भंडार है जिन्हें वह एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आरबीआई भी इन्हें नहीं जमा कर रहा था।
मनोरंजन: फिल्मों के बाद अब इस वेब सीरीज में भी नजर आएंगी रिचा चड्ढा!
कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Source : News Nation Bureau