केंद्र सरकार का N-95 फेस मास्क को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या?

डीजीएफटी ने बताया कि एन-95 और एफएफपी-2 मास्क सहित कई ऐसे मास्क पर लगा प्रतिबंध हटाया जा रहा है. अब इन फेस मास्‍क का किसी भी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है. कुछ समय पहले तक इस तरह के मास्क की आपूर्ति को लेकर बड़ी समस्‍या थी.

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Shailendra Kumar
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N95 Face Mask

एन 95 मास्क( Photo Credit : न्यूज नेशन)

कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए एन-95 फेस मास्क को सबसे कारगर हथियार माना गया है. इस मास्क को डब्ल्यूएचओ समेत विश्वभर के साइंटिस्टों और हेल्थ विशेषज्ञों ने भी मुहर लगाई है. इन सभी का मानना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे बेहतर है. वहीं, इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारत से इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके. अब केंद्र ने एन-95 मास्क के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है.

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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्‍यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर निर्यात प्रतिबंध हटाने की जानकारी दी. इससे पहले केंद्र ने घरेलू जरूरतों के आधार पर अगस्त 2020 में मास्क निर्यात के लिए हर महीने 50 लाख इकाई की सीमा तय कर दी थी. वहीं, डीजीएफटी ने बताया कि एन-95 और एफएफपी-2 मास्क सहित कई ऐसे मास्क पर लगा प्रतिबंध हटाया जा रहा है. अब इन फेस मास्‍क का किसी भी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है. कुछ समय पहले तक इस तरह के मास्क की आपूर्ति को लेकर बड़ी समस्‍या थी.

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बता दें कि देश में कई गुना दाम पर फेस मास्‍क की कालाबाजारी भी हुई. कालाबाजारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने फेस मास्‍क की कई अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर रेट तय की. इसके बाद एन-95 मास्क के निर्यात पर रोक लगाई और प्रोड्क्‍शन को बढ़ावा दिया. अब केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर लगी पाबंदी को पूरी तरह से हटा दिया है.

Source : News Nation Bureau

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