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CBEC कहलाएगा CBIC, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी मंज़ूरी (फाइल फोटो)
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज़ और कस्टम विभाग का नाम बदलकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स रखा जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज़ यानि सीबीईसी को अब सीबीआईसी कहा जाएगा।
प्रस्तावित सीबीआईसी जीएसटी के संबंध में नीति निर्माण में अपनी सभी क्षेत्रीय संरचनाओं और निदेशालयों के काम की निगरानी करेगा और सरकार को सहायता प्रदान करेगा।
वित्त मंत्रालय ने सीबीईसी के पुर्नगठन के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है। जीएसटी के लागू कराने के लिए सीबीईसी का दायरा बढ़ाकर विधायिकी मंज़ूरी के बाद सीबीआईसी नाम दिया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीईसी के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की मौजूदा संरचनाएं और प्रस्तावित जीएसटी कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए पुर्नसंगठित किया जा रहा है।
#FLASH Central Board of Excise and Custom (CBEC) renamed as Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), after legislative approval
— ANI (@ANI_news) March 25, 2017
सीबीआईसी के पास 21 जोन, 101 जीएसटी कर भुगतान सेवा आयुक्तों , 15 उप-आयुक्तों, 768 डिवीजनों, 3969 रेंज, 49 ऑडिट आयुक्तों और 50 अपील आयुक्त शामिल होंगे।
यह करदाताओं के कर भुगतान सेवाओं को अप्रत्यक्ष कर प्रशासनिक ढांचे के ज़रिए पैन इंडिया की उपस्थिति में जल्दी करवाना सुनिश्चित करेगा। एक मजबूत आईटी नेटवर्क के लिए, सीबीईसी के तहत सिस्टम महानिदेशालय को मजबूत किया जा रहा है।
करदाताओं द्वारा जीएसटी से कर भुगतान की सुगम प्रणाली के लिए डायरेक्ट्रेट जनरल टैक्सपेयर्स सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
डायरेक्ट्रेट जनरल टैक्सपेयर्स का नाम बदल इस निदेशालय को टैक्स चोरी और काले धन के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार इसे मजबूत कर एक महत्वपूर्ण दल बनने के लिए इसका विस्तार कर रही है।
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Source : News Nation Bureau