आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की नई आखिरी तारीख भले ही 31 अगस्त हो लेकिन पुरानी समयसीमा 31 जुलाई तक ही कम से कम 9.3 करोड़ लोग इसे पूरा कर चुके हैं।
आयकर विभाग के सीनियर अधिकारी ने बताया कि 9.3 करोड़ से ज्यादा लोग आधार को पैन कार्ड से जोड़ चुके हैं।
देश में पैन कार्ड धारक 30 करोड़ लोगों का करीब 30 फीसदी है। इनमें जून और जुलाई में तीन करोड़ लोगों ने आधार और पैन कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की।
आयकर विभाग अधिकारी के मुताबिक, 'आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त तक 9.3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने पैन और आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी।'
सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन और आधार को जोड़ना एक जुलाई से अनिवार्य कर चुकी है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, 'पैन और आधार को 31 अगस्त से पहले कभी भी लिंक किया जा सकता है।'
पैन से आधार को लिंक करने का मामला कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन से जोड़ने को जरूरी बनाने संबंधित मामले पर सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा रखी है। कोर्ट का मानना है कि पहले संविधान पीठ को पहले निजता के अधिकारी संबंधी मामले पर अपना रूख साफ करना चाहिए।
सीबीडीटी ने 10 जून को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन लोगों को आल्पकालिक राहत प्रदान की है जिनके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उनका पैन रद्द नहीं किया जाएगा।
आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 30 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं जबकि आधार नंबर करीब 115 करोड़ लोगों को जारी किया जा चुका है।
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Source : News Nation Bureau