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नहीं बढ़ेगी आयकर भरने की तारीख, 31 जुलाई को ही जमा करें रिटर्न

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने साफ किया है कि इस बार आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

Updated on: 29 Jul 2017, 12:46 PM

नई दिल्ली:

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने साफ किया है कि इस बार आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सीबीडीटी के मुताबिक आयकर जमा करने की तारिख आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आयकर दाताओं को समय पर ही टैक्स भरना होगा। बता दें कि टैक्स रिर्टन दाखिल करने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई है।

इस बार आयकर रिटर्न के लिए कुछ बदलाव किए है। इस बार 5 लाख रुपये या उससे अधिक की सालाना आय वाले करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना होगा और टैक्स रिफंड भी उन्हें ऑनलाइन ही मिलेगा।

हालांकि इससे कम आय वर्ग वाले लोग जिनके केस ऑडिट टैक्स के दायरे में नहीं हैं उनके लिये फिलहाल मैनुअल व्यवस्था जारी है। इससे पहले ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि आयकर नियमों में कुछ बदलाव और इस बीच जीएसटी, नोटबंदी जैसे सरकार के कदमों के चलते आयकर रिटर्न की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है।

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लेकिन सीबीडीटी ने अब ऐसी इसकी संभावना को नकारते हुए साफ कर दिया है कि आयकर रिटर्न की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आयकर विभाग के अधिकारी नहीं चाहते कि रिटर्न दाखिल करने में लोग ढीले पड़ें।

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