1 जुलाई से जीएसटी टैक्स लागू करने की सरकार की कोशिश के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने इससे जुड़े 4 बिलों को मंजूरी दे दी है। इस बिलों के कैबिनेट की मंजूरी से सदन में इनके पास होने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते संसद में बजट सत्र के दौरान इन चारों बिलों को मनी बिल की तरह पेश किया जाएगा।
देश का सबसे बड़ा टैक्स आर्थिक सुधार माने जाने वाले जीएसटी को लागू करने के लिए कैबिनेट ने इससे जुड़े 4 बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में मुआवजा कानून, केंद्रीय जीएसटी (CGST), एकीकृत जीएसटी (IGST), केंद्रशासित जीएसटी (UTGST) को मंजूरी दे दी गई है।
एक जुलाई से लागू होगी GST, आईजीएसटी ड्राफ्ट को मिली मंजूरी
12 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में सरकार को सभी बिलों के पास होने की उम्मीद है। इन चारों बिलों को संसद में एक साथ चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। इन चार विधेयकों के एक बार संसद से पारित होने के बाद, राज्य विधानसभाओं में राज्य-जीएसटी (SGST) पर चर्चा शुरू हो सकेगी।
SGST का सभी राज्य विधानसभाओं से पास होना जरूरी है वहीं, अन्य चार बिलों को संसद के दोनों सदनों से पारित होना है। इसके बाद देश भर एक ही टैक्स रेट लागू होगी। इसके लिए सरकार पहले ही 5,12,18 और 28 प्रतिशत टैक्स के 4 टैक्स लैब बना चुकी है।
इसके अलावा सरकार लग्ज़री कारों, ड्रिंक्स और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त सेस लगाएगी। जीएसटी लागू होने से तमाम तरह के अन्य कर मसलन एक्साइज़ ड्यूटी, सर्विस टैक्स और राज्य द्वारा लगने वाले वैट टैक्स ख़त्म हो जाएंगे।
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Source : News Nation Bureau