Advertisment

कैबिनेट ने विमानन प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन को मंजूरी दी

कैबिनेट ने विमानन प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन को मंजूरी दी

author-image
IANS
New Update
Cabinet approve

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 50 (ए) पर तीन प्रोटोकॉल के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (शिकागो कन्वेंशन), 1944 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 56 के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी।

शिकागो कन्वेंशन के लेख सभी अनुबंधित राज्यों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (एसएआरपी) को अपनाने को बढ़ावा देते हैं जो अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन को विनियमित करते हैं।

पिछले 78 वर्षों के दौरान, शिकागो कन्वेंशन में कुछ संशोधन हुए हैं और भारत समय-समय पर ऐसे संशोधनों की पुष्टि करता रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अनुसमर्थन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन में निहित सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। उन्होंने कहा कि अनुसमर्थन भारत को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से संबंधित मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

तीन प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं: शिकागो कन्वेंशन, 1944 में अनुच्छेद 3 बीआईएस के लिए सदस्य देशों को उड़ान में नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों के उपयोग का सहारा लेने से रोकने के लिए प्रोटोकॉल (मई, 1984 में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए); आईसीएओ परिषद की शक्ति को 36 से बढ़ाकर 40 करने के लिए शिकागो कन्वेंशन, 1944 के अनुच्छेद 50 (ए) में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल (अक्टूबर, 2016 में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल); और एयर नेविगेशन आयोग की ताकत 18 से 21 तक बढ़ाने के लिए शिकागो कन्वेंशन, 1944 के अनुच्छेद 56 में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल (अक्टूबर, 2016 में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए)।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment