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जीएसटी नेटवर्क पर कारोबारी 5 अगस्त से रिटर्न कर सकते हैं फाइल (फाइल फोटो)
नई कर प्रणाली जीएसटी नेटवर्क के अंतर्गत शनिवार 5 अगस्त से कारोबारी वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न भर सकते हैं। यह जानकारी जीएसटी नेटवर्क के चेयरमैन नवीन कुमार ने दी है।
उन्होंने बताया कि 5 अगस्त से 20 अगस्त के भीतर कारोबारी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
जीएसटी नेटवर्क नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिये आईटी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराता है। बता दें कि जीएसटी परिषद ने कंपनियों के लिए नई कर व्यवस्था के अनुपालन को आसान बनाने के लिए जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद शुरुआती दो महीनों में स्व-आकलन के आधार पर अपने रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है।
जीएसटी रिटर्न जमा करने के लिए जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जुलाई से अगस्त तक जीएसटीआर 3बी फार्म भरकर भरा जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम अंतरिम रिटर्न फार्म जीएसटीआर3बी भरने की सुविधा पांच अगस्त तक शुरू करेंगे और जुलाई में कारोबार करने वाली किसी भी पंजीकृत इकाई को रिटर्न फाइल करना होगा।’
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जीएसटीएन ने कर संग्रह के लिये रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत 25 बैंकों के साथ गठजोड़ किया। उन्होंने कहा कि जीएसटीएन ने कर संग्रह के लिये रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत 25 बैंकों के साथ गठजोड़ किया है।
कुमार ने कहा, ‘हमने निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सभी बड़े बैंकों के साथ गठजोड़ किया है। कर भुगतान सुविधा पहले से चालू है और एकीकृत जीएसटी संग्रह किया जा रहा है। इसके साथ 20 अगस्त तक रिटर्न भरने के साथ केंद्रीय और राज्य जीएसटी भी आएगा।’
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उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैट का भुगतान करने वाले 71.30 लाख से अधिक करदाता जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही 13 लाख नये पंजीकरण हुए।
इन कंपनियों को जुलाई के लिये अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाय पांच सितंबर तक भरना होगा। कंपनियों को अगस्त के लिये बिक्री रसीद (इनवायस) 10 अगस्त के बजाय पांच सितंबर तक देना होगा। सितंबर के लिये बिक्री रिटर्न 10 अक्तूबर तक भरना होगा।
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Source : News Nation Bureau