सरकारी बैंक में हुए निजी बैंकों से ज्‍यादा फ्रॉड, ऐसे पाएं पैसा वापस

Bank Fraud : देश के बैंकिंग सेक्‍टर में फ्रॉड (Bank Fraud) का बोलबाला 2017-18 के दौरान भी बना रहा. लेकिन अगर आप सतर्क रहें तो यह पैसा वापस पाया जा सकता है.

Bank Fraud : देश के बैंकिंग सेक्‍टर में फ्रॉड (Bank Fraud) का बोलबाला 2017-18 के दौरान भी बना रहा. लेकिन अगर आप सतर्क रहें तो यह पैसा वापस पाया जा सकता है.

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vinay mishra
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सरकारी बैंक में हुए निजी बैंकों से ज्‍यादा फ्रॉड, ऐसे पाएं पैसा वापस

Bank Fraud (फाइल फोटो)

Bank Fraud : देश के बैंकिंग सेक्‍टर में फ्रॉड (Bank Fraud) का बोलबाला 2017-18 के दौरान भी बना रहा. इस दौरान बैंकों में कुल मिलाकर 5,917 सामने आए जिसमें से 2059 मामले सिर्फ साइबर फ्रॉड (Bank Fraud) के थे. इन मामलों में बैंक के खाताधारकों को अरबों रुपये (Rupees) का नुकसान उठाना पड़ा है. इन आंकड़ों में सबसे चौंकाने वाली बात है कि 1 लाख रुपये (Rupees) से ज्‍यादा की धोखाधड़ी के कुल मामलों में से 93 फीसदी सरकार बैंकों के खाताधारकों के साथ हुए. यह जानकारी आरबीआई (RBI) की एक रिपोर्ट में सामने आई है. इस रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में फ्रॉड (Bank Fraud) के चलते 41,167.7 करोड़ रुपये (Rupees) की लूट हुई, वहीं 2016-17 में 23,933 करोड़ रुपये (Rupees) की धोखाधड़ी हुई थी. यानी एक साल में ही लूट की रकम करीब दोगुना हो गई है. लेकिन अगर बैंकों के खाताधारक सतर्क रहें तो ऐसे फ्रॉड (Bank Fraud) के नुकसान की भारपाई बैंक से कर सकते हैं. इस नुकसान की भरपाई आरबीआई (RBI) के नियमों के तहत की जाती है.

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सरकारी बैंकों में फ्रॉड (Bank Fraud) के मामले ज्‍यादा
वर्ष 2017-18 में बैंक फ्रॉड (Bank Fraud) के 80% मामले 50 करोड़ रुपये (Rupees) या इससे ज्यादा की रकम के थे. एक लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के 93% मामले सरकारी बैंकों के थे. प्राइवेट बैंकों के ऐसे सिर्फ 6% मामले सामने आए. यह जानकारी आरबीआई (RBI) की रिपोर्ट के हवाले से है.

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पिछले साल से ज्‍यादा हुए फ्रॉड (Bank Fraud)

वित्त वर्ष 2017-18 में बैंक धोखाधड़ी के कुल 5,917 मामले सामने आए. साल 2016-17 में ऐसे मामलों की संख्या 5,076 थी. इनमें विदेशी फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े ट्रांजेक्शन, बैलेंस शीट में हेर-फेर और साइबर फ्रॉड (Bank Fraud) के केस ज्यादा थे. यह जानकारी आरबीआई (RBI) की रिपोर्ट के हवाले से है.

बढ़ रहे साइबर फ्राॅड के मामले
बैंकों में साइबर फ्रॉड (Bank Fraud) के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. आरबीआई (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में साइबर फ्रॉड (Bank Fraud) के कुल 2,069 मामले सामने आए हैं. इन मामलों में कुल 109.5 करोड़ रुपये (Rupees) का फ्रॉड (Bank Fraud) हुआ है. वहीं 2016-17 में बैंकों में साइबर फ्रॉड (Bank Fraud) के कुल 1,372 मामले सामने आए थे और इन मामलों में कुल 42.3 करोड़ रुपये (Rupees) का फ्रॉड (Bank Fraud) हुआ. यह जानकारी आरबीआई (RBI) की रिपोर्ट के हवाले से है.

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कैसे वापस पाएं फ्रॉड (Bank Fraud) होने के बाद पैसा

बैंक को 3 दिन में दें फ्रॉड (Bank Fraud) की जानकारी 

आरबीआई (RBI) के सर्कुलर के मुताबिक अगर आपके बैंक अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन या फ्रॉड (Bank Fraud) हुआ है तो आपको बैंक से किसी भी माध्‍यम से इसकी सूचना मिलने के तीन दिन के अंदर बैंक को इसके बारे में जानकारी देनी होगी. अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मामले में आपकी जीरो लायबिलिटी होगी. अगर अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन या फ्रॉड (Bank Fraud) आपकी गलती या लापरवाही से नहीं हुआ है तो बैंक आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेगा. 

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4 से 7 दिन के बीच जानकरी दी तो आपकी होगी लिमिटेड लायबिलिटी

अगर आपके अकाउंट में अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन या फ्रॉड (Bank Fraud) हुआ है और आपने बैंक को 4 से 7 दिन के बीच जानकारी दी तो इस मामले में आपकी लिमि‍टेड लायबिलिटी होगी. यानी आपको अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन की वैल्‍यू का एक हिस्‍सा वहन करना होगा.

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जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए नियम अलग
अगर आपका सेविंग अकाउंट यानी जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपकी लायबिलिटी 5,000 रुपये (Rupees) की होगी. यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये (Rupees) का अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन हुआ है तो आपको बैंक से 5,000 रुपये (Rupees) की भरपाई करेगा, वहीं बाकी 5,000 रुपये (Rupees) का नुकसान आपको उठाना होगा.

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सेविंग अकाउंट के लिए नियम अलग
सेविंग अकाउंट में अगर अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन होता है तो आपकी लायबिलिटी 10,000 रुपये (Rupees) होगी. यानी अगर आपके अकाउंट से 20,000 रुपये (Rupees) का अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन हुआ है तो बैंक 10,000 रुपये (Rupees) की भरपाई करेगा और बाकी 10,000 रुपये (Rupees) का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा.

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क्रेडिट कार्ड के जानें नियम
5 लाख रुपए से अधिक लिमिट के क्रेडिट कार्ड से अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन होता है तो ऐसे मामलों में आपकी लायबिलिटी 25,000 रुपये (Rupees) होगी. यानी अगर आपके अकाउंट से 50,000 रुपये (Rupees) का अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन हुआ है तो बैंक आपको 25,000 रुपये (Rupees) की भरपाई करेगा और बाकी 25,000 रुपये (Rupees) का घाटा आपको उठाना होगा. 

Source : News Nation Bureau

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