एयरलाइंस बोर्डिग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती : मंत्रालय
एयरलाइंस बोर्डिग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती : मंत्रालय
नई दिल्ली:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइंस हवाई अड्डों पर चेक-इन काउंटर पर बोडिर्ंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती हैं।कई एयरलाइंस वर्तमान में 200 रुपये का शुल्क लेती हैं यदि कोई यात्री चाहता है कि बोडिर्ंग पास वेब चेक-इन के लिए जाने के बजाय चेक-इन काउंटर पर जारी किया जाए।
मंत्रालय ने कहा, यह एमओसीए (नागरिक उड्डयन मंत्रालय) के संज्ञान में आया है कि एयरलाइंस यात्रियों से बोडिर्ंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि ले रही है।
यह अतिरिक्त राशि विमान नियम, 1937 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट चेक-इन काउंटरों पर बोडिर्ंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न लें, क्योंकि इसे विमान नियम, 1937 के नियम 135 के तहत प्रदान किए गए टैरिफ के भीतर नहीं माना जा सकता है।
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