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इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील में एयर इंडिया ने जीती कानूनी लड़ाई (लीड-1)

इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील में एयर इंडिया ने जीती कानूनी लड़ाई (लीड-1)

Updated on: 23 Dec 2021, 03:45 PM

नई दिल्ली:

विमानन उद्योग से संबंधित कानून के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, मास्टर ऑफ द रोल्स सर जेफ्री वॉस की अध्यक्षता वाली इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील की एक पीठ ने यात्री से जुड़े विवाद मामले में एयर इंडिया लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया है।

अपना मामला जीतकर, एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन उद्योग को एक गंभीर झटके से बचा लिया है, जो पहले से ही कोविड -19 के कारण हुए व्यवधान से पीड़ित है।

यह उन पहले मामलों में से एक है जहां इंग्लिश कोर्ट्स ने यूरोपीय संघ के कानून को ब्रेक्सिट के बाद निर्धारित करने के लिए कहा है।

विवाद एकल बुकिंग के लिए ईयू मुआवजा विनियमों की अपलिकेबिलिटी पर केंद्रित था, जहां बुकिंग का केवल एक चरण - ईयू/यूके अधिकार क्षेत्र के भीतर विलंबित था। इस मामले में, यात्री की उड़ान का तीसरा चरण हीथ्रो से देर से चला, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपने गंतव्य पर अंतिम आगमन में देरी हुई।

कोर्ट ऑफ अपील ने एयर इंडिया लिमिटेड के पक्ष में पूरी सुनवाई के बाद कहा कि पिछले यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस केस कानून ने एक ही बुकिंग के तहत की गई एक मल्टीपल-लेग जर्नी के लिए एकल-इकाई सिद्धांत की पुष्टि की।

एअर इंडिया ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस सिद्धांत को इस मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में जहां दावेदार की यात्रा गैर-यूके/गैर-यूरोपीय संघ के गंतव्य से शुरू हुई थी। उन्होंने यात्री सुरक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया, लेकिन इस सिद्धांत का मतलब यह नहीं था कि यात्रियों को हर परिस्थिति में मुआवजे का हकदार होना चाहिए।

यूरोपीय संघ के विनियमन का अनुच्छेद 3(1) (ए) मुआवजे के लिए एक क्षेत्रीय प्रवेश द्वार था और इसे यात्री सुरक्षा के सिद्धांत से कम नहीं आंका जाना चाहिए।

एयर इंडिया के सॉलिसिटर, जायवाला एंड कंपनी के डैनियल पॉवेल ने टिप्पणी की, इस फैसले के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन पहले मामलों में से एक है, जहां कोर्ट ऑफ अपील को यूरोपीय संघ के कानून को ब्रेक्सिट के बाद निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

अपने निर्णय लेने के दौरान ईसीजे न्यायाधीशों के इरादे पर सुनवाई में चर्चा की गई थी, और कोर्ट ऑफ अपील ने ब्रेक्सिट के बाद के युग में इन सिद्धांतों की अलग-अलग व्याख्या नहीं करने का फैसला किया। यह फैसला अक्टूबर में एक अटॉर्नी जनरल कमेंट्री जारी होने के बावजूद है, जिसमें कहा गया है इसकी चर्चा है कि सिर्फ इसलिए कि एक यात्री की यात्रा गैर-यूरोपीय संघ/यूके गंतव्य से शुरू हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुआवजे के हकदार नहीं हैं।

अगर दावेदार अपनी अपील में सफल हो जाता, तो एयरलाइंस उनके खिलाफ असंख्य दावों की उम्मीद कर सकती थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.