नई दिल्ली:
अब इनकम टैक्स भरने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। सीबीडीटी ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक जुलाई तक जिनके पास पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार दोनों है, उन्हें आयकर विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी ताकि इन दोनों को जोड़ा जा सके।
सीबीडीटी ने कहा जिनके पास एक जुलाई तक आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें आईटी रिटर्न भरते हुए आधार कार्ड का इनरॉलमेंट नंबर देना होगा। इसके साथ ही नए लोगों को पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म में आधार कार्ड का जिक्र करना होगा, ताकि दोनों को पैन कार्ड बनाने के दौरान जी जोड़ा जा सके।
सीबीडीटी ने कहा है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है और जो तुरंत इसे बनवाने के इच्छुक भी नहीं है, उनके पैन कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल के बजट पेश करने के दौरान ही इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA में प्रावधान किया था कि एक जुलाई के बाद टैक्स रिटर्न भरने पर आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड अनिवार्य किये जाने के सरकार के फैसले को सही ठहराया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा था कि जिनके पास आधार नंबर है वो टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते वक्त इसका ज़िक्र करें। लेकिन जिनके पास आधार नंबर नहीं है उन्हें संविधान पीठ का अंतिम फ़ैसला आने तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
Jul 1 onwards,anyone eligible to obtain Aadhaar must quote their
— ANI (@ANI_news) June 10, 2017
Aadhaar no/Enrolment ID for filing IT returns&for applications for PAN-CBDT
सरकार आधार नंबर को कालेधन पर रोक और अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के लिए कारगर हथियार मान रही है।
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