आज 31 अगस्त आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख है। हालांकि आयकर विभाग क्या आधार को पैन से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाएगा या नहीं। यह एक अहम सवाल है।
सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार पर फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी आधार की वैधता पर निर्णय आना बाकी है। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एजी ने केंद्र की ओर से कल ही (30 अगस्त को) बताया था कि आधार को कल्याणकारी योजना के लिए ज़रूरी करने की तारीख 30 सिंतबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है।
'डिटिजल साइन' नहीं किया अभी तक, तो ऐसे करें
इस बीच उम्मीद की जा रही है कि अब आयकर विभाग आधार को पैन से लिंक करने की तारीख आगे बढ़ा सकता है। बहरहाल अगर अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आज कर लें क्योंकि अभी तक नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है।
अभी तक के नियम के मुताबिक अगर आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न मान्य नहीं होगा और आईटी विभाग इसका एसेसमेंट नहीं करेगा।
31 अगस्त तक करें आधार से पैन नंबर लिंक, रिटर्न फाइल 5 अगस्त तक
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Source : News Nation Bureau