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'सहज' के साथ 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा और आसान

नए वित्तीय वर्ष से आयकर रिटर्न फाइल करना और आसान होगा। 1 अप्रैल से सैलरी क्लास के लोगों के लिए नया रिटर्न फार्म 'सहज' ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

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Shivani Bansal
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'सहज' के साथ 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा और आसान

'सहज' के साथ 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा और आसान (फाइल फोटो)

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नए वित्तीय वर्ष से आयकर रिटर्न फाइल करना और आसान होगा। 1 अप्रैल से सैलरी क्लास के लोगों के लिए नया रिटर्न फार्म 'सहज' ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला फॉर्म अब काफी छोटा कर दिया है। पहले यह तीन पन्नों का लंबा फॉर्म हुआ करता था लेकिन अब आयकर विभाग ने इसे मात्र 1 पन्ने का कर दिया है।

इससे रिटर्न भरना अब काफी आसान हो जाएगा। इस फार्म में पहले के मुकाबल कम बॉक्स दिए गए है। आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ बॉक्स को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है।

इनकम टैक्स की धारा 80सी, 80डी के तहत मिलने वाली कटौतियां भी इस फॉर्म में शामिल हैं।

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आईटीआर 1/ सहज फॉर्म में आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग-अलग बिंदु और लाइनें हैं। इस धाराओं में जीवन बीमा, पीपीएफ के साथ ही विभिन्न प्रकार के निवेश और बचत पर 1.50 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जाता है।

वहीं, धारा 80डी के तहत हेल्थ बीमा प्रीमियम भुगतान की कुल आय में से कटौती का प्रावधान है।

आयकर विभाग के मुताबिक फॉर्म्स अधिसूचित कर दिए गए है और यह आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार की इस कोशिश का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए आकर्षित करना है।

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अभी देश में कुल 29 करोड़ लोग पैन कार्ड रखते हैं जबकि इसमें से केवल 6 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। 1 अप्रैल से रिटर्न फाइलिंग की सुविधा शुरु हो जाएगी। आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरा जा सकता है।

रिटर्न फाइल करते समय करदाता को सिर्फ पैन कार्ड, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना संबंधित जानकारी देनी होगी इसके साथ ही दायर किए गए टैक्स, टीडीएस की जानकारी अपने आप ही लिस्ट में आ जाएगी।

1 जुलाई के बाद से टैक्स दाताओं को आधार नंबर और इसके लिए आवेदन की जानकारी देना ज़रुरी होगा।

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Source : News Nation Bureau

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