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आलू और प्याज की जमाखोरी को रोकने के लिए इस राज्य ने उठाया ये बड़ा कदम

थोक व्यापारियों के लिए आलू और प्याज की स्टॉक सीमा (Stock Limit) 25 टन तय की गई है, जबकि छोटे कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट को दो टन तय कर दिया गया है.

Updated on: 07 Nov 2020, 10:28 AM

कोलकाता :

आलू (Potato) और प्याज (Onion) की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) ने जमाखोरी (Hoarding) रोकने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं. इसके तहत थोक व्यापारियों के लिए आलू और प्याज की स्टॉक सीमा (Stock Limit) 25 टन तय की गई है, जबकि छोटे कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट को दो टन तय कर दिया गया है. अधिकारियों ने कहा है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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कोलकाता पुलिस की प्रवर्तन शाखा की टीमों ने आलू और प्याज की जमाखोरी पकड़ने के लिए विभिन्न बाजारों में शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया है. स्थानीय बाजार में आलू की खुदरा कीमतें 40 रुपये प्रति किलोग्राम और प्याज की कीमतें 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गयी हैं.

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15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति का आदेश जारी

सहकारी संस्था नैफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India-NAFED) ने कहा है कि उसने 15,000 टन आयातित प्याज (Imported onion) की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए हैं और इस संबंध में बोलीदाताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है. नेफेड ने कहा कि इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें काबू में रहेंगी. नेफेड ने आगे कहा कि आयातित प्याज बंदरगाह शहरों से वितरित किया जाएगा, इसलिए तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से पूछा गया है कि उन्हें कितनी मात्रा में प्याज चाहिए.