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रबी फसलों की कटाई में किसानों को परेशान नहीं करे पुलिस, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार (Modi Government) को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुवाई समय पर करने के लिए जिलों व राज्यों के बीच मजदूरों का आवागमन सुनिश्चित हो.

Updated on: 16 Apr 2020, 07:12 AM

नई दिल्ली:

शीर्ष अदालत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार को निर्देश दिया है कि रबी फसलों (Rabi Crop) की कटाई में पुलिस किसानों (Farmers) को परेशान न करे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रबी फसलों की कटाई को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड किया जिसमें केंद्र ने कहा कि रबी फसलों की कटाई से जुड़े कार्य किसान और खेतिहर मजदूर कर पाएं इसकी व्यापक छूट देने के उपाय किए जाएंगे.

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प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार (Modi Government) को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुवाई समय पर करने के लिए जिलों व राज्यों के बीच मजदूरों का आवागमन सुनिश्चित हो.

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हालाता में सुधार के लिए केंद्र सरकार लगातार कर रही है प्रयास
न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, एस. के. कौल और बी. आर. गवई की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों से किसानों को दी गई छूट देते हुए जारी अधिसूचना के कार्यान्वयन की केंद्र सरकार निगरानी कर रही है. मेहता ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों से केंद्र सरकार भी अवगत है और हालात में सुधार लाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को याचिका में दिए गए सुझावों पर गौर करने का निर्देश देते हुए कहा कि आगे दिशानिर्देश जारी करते समय इन सुझावों समेत याचिकाकर्ता अगर कोई और सुझाव देना चाहे तो उन्हें शामिल किया जाए.

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एक अन्य याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने बताया कि पुलिस किसानों को परेशान कर रही है. मेहता ने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन कार्यकतार्ओं द्वारा याचिकाओं से अधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.