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‘कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनिमय की समीक्षा की जरूरत’

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उन जिंसों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित किया जाता है जिन्हें सरकार उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए 'आवश्यक' घोषित करती है.

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उन जिंसों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित किया जाता है जिन्हें सरकार उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए 'आवश्यक' घोषित करती है.

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Dhirendra Kumar
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‘कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनिमय की समीक्षा की जरूरत’

कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनिमय की समीक्षा की जरूरत( Photo Credit : फाइल फोटो)

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बुधवार को किसानों के हितों की रक्षा और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत नियमों की समीक्षा करने का आह्वान किया. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उन जिंसों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित किया जाता है जिन्हें सरकार उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए 'आवश्यक' घोषित करती है.

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ऐसी आवश्यक वस्तुओं की सूची में दवायें, उर्वरक, दालें और खाद्य तेल तथा पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं. कुमार ने इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (आईसीएफए) द्वारा यहां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में कृषि निर्यात पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ये नियम किसानों (कृषि उत्पादकों) के सर पर लटकती तलवार की तरह हैं. किसानों और अर्थव्यवस्था के हित में निश्चित रूप से इन नियमों की समीक्षा की जानी चाहिये.’’

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मुख्यमंत्रियों की एक समिति ने हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसमें कहा गया था कि इन नियमों को केवल ‘अतिरेक’ के मामलों में लागू किया जाना चाहिए. कुमार ने कहा कि जैविक या प्राकृतिक खेती भारतीय कृषि क्षेत्र का उभरता हुआ क्षेत्र है. उन्होंने कहा, इस क्षेत्र से निर्यात में काफी वृद्धि हुई है और इसमें विकास की काफी संभावनाएं हैं. उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे योग्यता के आधार पर जैविक या प्राकृतिक खेती का मूल्यांकन करें.

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