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सस्ता खाने का तेल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कसी कमर, लिया ये बड़ा फैसला

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की अधिसूचना के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक आरबीडी (Refined Bleached Deodorized) पॉम तेल और आरबीडी पॉमोलीन का इंपोर्ट बगैर लाइसेंस के किया जा सकता है.

Updated on: 21 Dec 2021, 10:15 AM

highlights

  • दिसंबर 2022 तक व्यापारियों को बगैर लाइसेंस रिफाइंड पॉम तेल के इंपोर्ट की अनुमति दी जाएगी
  • जून में रिफाइंड पॉम ऑयल के इंपोर्ट पर लगी पाबंदी 31 दिसंबर 2021 तक के लिए हट गई थी

नई दिल्ली:

देश में खाने के तेल (Edible Oil) की बढ़ती कीमतों को काबू में करने और सप्लाई को बढ़ाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार के इस कदम से दिसंबर 2022 तक व्यापारियों को बगैर लाइसेंस रिफाइंड पॉम तेल (Refined Palm Oil) के इंपोर्ट की अनुमति दी जाएगी. गौरतलब है कि जून महीने में केंद्र सरकार (Modi Government) ने रिफाइंड पॉम ऑयल के इंपोर्ट (Palm Oil Import) पर लगी पाबंदी को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए हटा लिया था. 

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विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की अधिसूचना के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक आरबीडी (Refined Bleached Deodorized) पॉम तेल और आरबीडी पॉमोलीन का इंपोर्ट बगैर लाइसेंस के किया जा सकता है. हालांकि अधिसूचना के मुताबिक केरल के किसी भी बंदरगाह से इंपोर्ट की अनुमति नहीं रहेगी. बता दें कि अभी तक आरबीडी पॉम तेल और आरबीडी पॉमोलीन इंपोर्ट प्रतिबंधित श्रेणी में थे. आयातक को इनके इंपोर्ट के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस की जरूरत होती थी.

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता का कहना है कि सरकार की ओर से थोक महंगाई में तेजी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरसों की फसल मार्च में आने लग जाएगी और इससे घरेलू सप्लाई बेहतर रहेगी.