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Interim Budget2019: INCOME TAX में छूट को लेकर हो गए हैं कनफ्यूज़, तो यहां दूर होगा सारा संशय

सवर्ण आरक्षण के बाद मोदी सरकार ने अंतरिम बजट 2019 में आयकर छूट (income tax) की सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर एक बार फिर बड़ा दांव चला है.

Updated on: 01 Feb 2019, 06:45 PM

नई दिल्ली:

सवर्ण आरक्षण के बाद मोदी सरकार ने अंतरिम बजट 2019 में आयकर छूट (income tax) की सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर एक बार फिर बड़ा दांव चला है. इनकम टैक्‍स में छूट को लेकर सरकार की घोषणा के समय लोकसभा में मोदी-मोदी के नारे गूंज उठे. हालांकि बाद में यह क्‍लीयर हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आय वालों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव को लेकर बाद में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्ण बजट में इस पर फैसला हो सकेगा.

पीयूष गोयल ने टैक्‍स छूट को लेकर अपने बजट भाषण में कहा, 5 लाख रुपये तक की कमाई वालों को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. इस पर नौकरीपेशा लोगों में उत्‍साह का संचार हो गया. लोग गदगद हो गए, लेकिन बजट भाषण के बाद आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में पीयूष गोयल ने स्‍पष्‍ट किया, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी 5 लाख से ज्यादा कमाई वाले लोगों के लिए अब भी राहत ढाई लाख तक की ही हैं, लेकिन जिनकी आय 5 लाख से नीचे है उनके लिए राहत 5 लाख तक है. वर्तमान स्लैब के अनुसार ढाई से 5 तक लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी आयकर देना पड़ता था. ये नियम 5 लाख से ज्यादा कमाई वालों के लिए जारी रहेगा. यानी जिनकी आमदनी 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना ही पड़ेगा.

आइए जानें क्‍या है मौजूदा स्‍लैब

60 साल से कम उम्र के नागरिक

  • 60 साल से कम उम्र के नागरिकों के लए 2.5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है.
  • अगर आय 2,50,001 से 5,00,000 रुपए तक है तो 5 फीसदी टैक्स ( कुल आय में से 2.5 लाख घटा कर) लगेगा और इस पर 4 फीसदी सेस भी देने पड़ेंगे.
  • 5,00,001 से 10,00,001 रुपए तक 12,500 रुपए आय पर 20 फीसदी (कुल आय में से 5 लाख घटाकर) और 4 फीसदी सेस लगेगा
  • 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 1,12,500 रुपए + 30 फीसदी ( कुल आय से 10 लाख रुपए घटाकर) + 4 फीसदी सेस लगेगा
  • 60 साल से 80 साल के नागरिकों के लिए (सीनियर सिटीजन)

3 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स या सेस नहीं लगेगा

  • 3,00,001 से 5 लाख रुपए तक के इनकम पर 5 फीसदी (कुल आय में से 3 लाख घटाकर) + 4 फीसदी सेस लगेगा
  • 5,00,001 रुपए से 10 लाख रुपए तक इनकम पर 10,000 रुपए + 20 फीसदी (कुल आय में से 5 लाख घटाकर) + 4 फीसदी सेस लगेगा
  • 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 1,10,000 रुपए + 30 फीसदी (कुल आय में से 10 ला घटाकर) + 4 फीसदी सेस लगेगा
  • 80 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए ( सुपर सीनियर सिटीजन)

5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स या सेस नहीं

  • 5,00,001 रुपए से 10 लाख रुपए तक के इनकम पर 20 फीसदी (कुल आय में से 5 लाख रुपए घटाकर) + 4 फीसदी सेस
  • 10 लाख रुपए से ज्यादा 1,00,000 रुपए + 30 फीसदी (कुल आय में से 10 लाख रुपए घटाकर) + 4 फीसदी सेस

कितना बचेगा, कितना कटेगा?
नए ऐलान से पहले 5 लाख रुपये तक की आदमनी पर 5 फीसदी आयकर देना पड़ता था. अगर किसी की कमाई ढाई लाख रुपये से ज्यादा थी, तो उसे साढ़े 12 हजार रुपये तक टैक्स चुकाना पड़ता था. यानी अब कम से कम ढाई लाख से 5 लाख रुपये तक आमदनी वालों को सालाना कम से कम साढ़े 12 हजार रुपये की बचत होने वाली है. नीचे चार्ट में गणित समझें.