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2020 से दोगुनी हो सकती है पेंशन (Pension), मोदी सरकार (Modi Government) ले सकती है बड़ा फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन फंड नियामक पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने आगामी 1 फरवरी 2020 को पेश किए जाने वाले बजट में NPS में 1 लाख रुपये तक के निवेश के ऊपर टैक्स छूट दिए जाने की सिफारिश की है.

Updated on: 25 Dec 2019, 12:50 PM

नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार पेंशन (Pension) के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन फंड नियामक पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Pension Fund Regulatory & Development Authority of India-PFRDA) ने आगामी 1 फरवरी 2020 (Budget 2020) को पेश किए जाने वाले बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम यानि एनपीएस (National Pension System-NPS) में 1 लाख रुपये तक के निवेश के ऊपर टैक्स छूट दिए जाने की सिफारिश की है. बता दें कि अभी मौजूदा समय में करदाताओं (Tax Payers) को 50 हजार रुपये के निवेश के ऊपर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

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पेंशन स्कीम में ये हो सकते हैं बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PFRDA के एक वरिष्ठ सदस्य का कहना है कि बजट को देखते हुए हमने NPS के तहत 50 हजार रुपये के निवेश पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक किए जाने की सिफारिश की है. इसके अलावा अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna) के तहत उम्र की सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की भी सिफारिश की है. बता दें कि मौजूदा समय में अटल पेंशन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग हिस्सा ले सकते हैं. इसके अलावा अटल पेंशन योजना में अधिकतम पेंशन 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक करने की भी सिफारिश की गई है.

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गौरतलब है कि सरकार ने जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लॉन्च किया था. हालांकि 2009 में NPS में सरकारी क्षेत्र के अलावा सभी सेक्टर को भी शामिल कर लिया गया. नेशनल पेंशन स्कीम को नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है. पिछले 10 साल में NPS में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. जानकारों के मुताबिक NPS के निवेश मॉडल ने पिछले कुछ समय में आश्चर्यचकित किया है. कुछ स्कीम ने जबर्दस्त रिटर्न दिया है. NPS के तहत आने वाले फंड के कम इनेवस्टमेंट लागत की वजह से भी इसके रिटर्न पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है. जानकारों का मानना है कि लॉन्ग टर्म में पेंशन स्कीम का फायदा निवेशकों को जरूर मिलेगा. लॉन्ग टर्म में निवेश करने पर कम लागत और कंपाउंडिंग का फायदा आपको जरूर मिलने की संभावना है.

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NPS के तहत टैक्स छूट की प्रमुख बातें

  • NPS सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान. हालांकि ये छूट, पीपीएफ और ELSS को मिलने वाली टैक्स छूट की तरह
  • एंप्लायर आपके NPS खाते में पैसा जमा करता है तो उस पर भी टैक्स छूट. इसे आपकी taxable income में नहीं जोड़ा जाएगा. EPF scheme में भी इसी तरह की छूट का प्रावधान
  • PPF, EPF, ELSS के मुकाबले NPS में ज्यादा टैक्स बचाने का मौका. इस स्कीम में पैसा निवेश कर 50 हजार के अतिरिक्त निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है. NPS में निवेश करने पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी.
  • 60 साल की उम्र के बाद NPS टियर-1 अकाउंट से 60% तक रकम निकाला जा सकता है. हालांकि इस रकम पर टैक्स नहीं लगेगा. शेष पैसे को पेंशन प्लान (Annuity Plan) में लगाना जरूरी होगा. एन्यूटी स्कीम आपको आजीवन पेंशन देती हैं.