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Budget 2020: नए टैक्स स्लैब का फायदा उठाने के लिए आपको छोड़नी पड़ेंगी ये रियायतें!

नए टैक्स स्लैब के अनुसार, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को अब 10 फीसदी ही टैक्स चुकाना होगा पहले इतनी आय वालों को 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता था.

Updated on: 01 Feb 2020, 08:52 PM

नई दिल्ली:

Bugdet 2020- 1 फरवरी शनिवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 का आम बजट पेश किया. वित्तमंत्री ने इस बार पेश किए गए बजट में आयकर की दरों (Income Tax New Slabs) में बड़े बदलाव की घोषणा की है. आपको बता दें कि इस बार के बजट में देश के मध्यम वर्गीय सहित लगभग हर तबके के लोगों को राहत दी गई है लेकिन साथ ही हम आपको यह भी बतातें चलें कि इस बार के बजट में नए टैक्स स्लैब के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं जिसके चलते आपको कई और फायदों से हाथ धोना पड़ सकता है.

ब महज 15 फीसदी की दर से ही टैक्स भरना होगा.

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दायगी करते हैं तो आपको टैक्स में मिलने वाली करीब 70 फायदों से हाथ धोना पड़ सकता है. आपको बता दें कि पहले सरकार टैक्स स्लैब में करदाता द्वारा निवेश किए गए प्रॉपर्टी, घर का किराया, बीमा कवर, बच्चों की स्कूल फीस जैसी लगभग 100 तरह की रियायतें देती थी जिसे नए टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको छोड़ना पड़ सकता है.

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नई टैक्स दरें-

0-5 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं

2.5 – 5 लाख सालाना कमाई पर- 5%

5-7.5 लाख सालाना आय पर- 10%

7.5 – 10 लाख तक की सालाना आय पर- 15%

10 – 12.5 लाख की सालाना आय पर - 20%

12.5 – 15 लाख की सालाना आय पर- 25%

धिक से ऊपर सालाना आय पर- 30%

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अगर आप ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2020-2021 के मुताबिक आयकर भरते हैं तो नए टैक्स स्लैब के ऐलान के मुताबिक नई दरों के हिसाब से टैक्स भरेंगे तो फिर आपको इन रियायतों को छोड़ना होगा.