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Income Tax Budget 2020 Live Updates: पिछले बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में नही किए थे कोई बदलाव

Budget 2020: पिछले बजट में वित्त मंत्री ने अमीरों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया था. जिनकी टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ रुपये से ज्यादा थी, उनके ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया गया था.

Updated on: 31 Jan 2020, 03:44 PM

नई दिल्ली:

Budget 2020: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार (1 फरवरी) को पेश करने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी दूसरी बार आम बजट पेश करेंगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.

पिछले साल 5 जुलाई 2019 को पेश हुए बजट में वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था. पिछले बजट में वित्त मंत्री ने अमीरों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया था. जिनकी टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ रुपये से ज्यादा थी, उनके ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया गया था. 

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1000001 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम- पहले 2.50 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी के हिसाब से 12500 रुपए का टैक्स+ 5 लाख से 10 लाख रुपए पर 20 फीसदी टैक्स के हिसाब से 1 लाख रुपए + बाकी इनकमपर 30 फीसदी टैक्स + 4 फीसदी सेस.

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500001 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक- पहले 2.50 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी के हिसाब से 12500 रुपए का टैक्स+बाकी की रकम पर 20 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस.

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60 साल की कम उम्र वाले करदाताओं के लिए 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं. 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक -कुल टैक्सेबल इनकम में से 2.5 लाख रुपए घटाकर बाकी रकम पर 5 फीसदी टैक्स और 4 फीसदी सेस. (इसमें 87 A के तहत 12500 रुपए की छूट मिलेगी)

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2 करोड़ रुपये से ज्यादा आयवालों को 3 फीसदी से लेकर 7 फीसदी तक ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ा. पिछले बजट में टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था.

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पिछले साल 5 जुलाई 2019 को पेश हुए बजट में वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था. पिछले बजट में वित्त मंत्री ने अमीरों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया था. जिनकी टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ रुपये से ज्यादा थी, उनके ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया गया था.