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घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, बजट में कई नियम होंगे आसान, मिलेगी टैक्स छूट

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget) में रेंटल हाउंसिंग (Retail Housing) के लिए कुछ नियमों में बदलाव हो सकता है. इससे लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी.

Updated on: 10 Jan 2020, 10:38 AM

नई दिल्ली:

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget) का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. लोगों को उम्मीद है कि सरकार उसे काफी टैक्स छूट दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में रेंटल हाउंसिंग (Retail Housing) को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में रियायतों समेत कई अहम ऐलान कर सकती है. लोगों को राहत देने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अफोर्डबल हाउसिंग (Affordable Housing) की शर्तों में भी ढील दी जा सकती है.

जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से इस बजट में हाउसिंग सेक्टर (Housing Sector) का खासा ध्यान रखा जाएगा. लोगों को बजट में कई रियायतें मिलने की उम्मीद की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक रेंटल हाउसिंग की बुनियादी सुविधाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना संभव है.

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ये होगा फायदा
अगर रेंटल हाउसिंग की बुनियादी सुविधाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलता है तो इससे इस सेक्टर को काफी लाभ होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से सस्ते में कर्ज मिल सकेगा. छोटे मझौले घरों से मिलने वाले किराये पर टैक्स की दरें घटाई जा सकती हैं. इसके अलावा सिर्फ किराये के मकसद से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट को कैपिटल गेंस टैक्स से छूट संभव है. सरकार रेंटल प्रोजेक्ट के लिए विदेशी निवेश यानी FDI की शर्तों में भी ढील दे सकती है. लोगों को राहत देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 IBA के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही सेक्शन 80 IBA के तहत अफोर्डबल हाउसिंग की कीमत और साईज में बढ़ोतरी की जा सकती है.

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2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल की योजना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक सभी को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है. सरकार की ओर से इसके लिए सरकारी कंपनी एनबीसीसी को लैंड मैनेजमेंट एजेंसी बनाया गया है. एनबीसीसी पीएसयू की जमीन की बिक्री करेगी. इसके लिए बिक्री पर आधा फीसदी की फीस उसे मिलेगी.