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क्‍या आप जानते हैं कि मौजूदा टैक्स स्लैब क्‍या है, ये है पूरी Details

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. हालांकि उन्होंने अमीरों पर टैक्स का बोझ जरूर बढ़ा दिया.

Updated on: 21 Jan 2020, 11:43 AM

नई दिल्‍ली:

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली बार बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. हालांकि उन्होंने अमीरों पर टैक्स का बोझ जरूर बढ़ा दिया. जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा थी उनपर सरचार्ज बढ़ गया, लिहाजा उन्हें 3 फीसद से लेकर 7 फीसद तक ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ा. बाकी टैक्स स्लैब वही रहे जो पहले थे. बता दें कि 2019 में 1 फरवरी के अंतरिम बजट में पेश किया गया था.

ये है मौजूदा टैक्स स्लैब

60 साल की कम उम्र वाले करदाताओं के लिए

  • 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं.
  • 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक -कुल टैक्सेबल इनकम में से 2.5 लाख रुपए घटाकर बाकी रकम पर 5 फीसदी टैक्स और 4 फीसदी सेस. (इसमें 87 A के तहत 12500 रुपए की छूट मिलेगी)
  • 500001 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक- पहले 2.50 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी के हिसाब से 12500 रुपए का टैक्स+बाकी की रकम पर 20 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस.
  • 1000001 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम- पहले 2.50 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी के हिसाब से 12500 रुपए का टैक्स+ 5 लाख से 10 लाख रुपए पर 20 फीसदी टैक्स के हिसाब से 1 लाख रुपए + बाकी इनकमपर 30 फीसदी टैक्स + 4 फीसदी सेस.


60 साल से 80 साल तक के करदाताओं के लिए

  • 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं.
  • 300001 से 5 लाख रुपए तक- कुल टैक्सेबल इनकम में से 3 लाख रुपए घटाकर बाकी रकम पर 5 फीसदी टैक्स और 4 फीसदी सेस. (इसमें 87 A के तहत 12500 रुपए की छूट मिलेगी).
  • 500001 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक- कुल टैक्सेबल इनकम में से 3 लाख रुपए घटाकर 2 लाख रुपए पर 5 फीसदी के हिसाब से 10000 रुपए का टैक्स+बाकी की रकम पर 20 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस.
  • 1000001 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम- कुल टैक्सेबल इनकम में से 3 लाख रुपए घटाकर 2 लाख रुपए पर 5 फीसदी के हिसाब से 10000 रुपए का टैक्स+ 5 लाख से 10 लाख रुपए पर 20 फीसदी टैक्स+ बाकी की रकम पर 30 फीसदी टैक्स-4 फीसदी सेस.

80 साल से ऊपर के उम्रदराद करदाताओं के लिए

  • 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं.
  • 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक- कर छूट वाले 5 लाख रुपए हटाकर बाकी के 5 लाख रुपए पर 20 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस.
  • 1000001 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम-
  • 5 लाख रुपए की छूट के बाद बाकी के 5 लाख रुपए पर 20 फीसदी के हिसाब से टैक्स+बाकी की रकम पर 30 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस.

बिना PAN के भी भर सकेंगे इनकम टैक्स

अब आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिये भर सकेंगे अपना इनकम टैक्स. कैश में बिजनस पेमेंट को हतोत्साहित करने के लिए लगेगा टीडीएस. बैंक से एक करोड़ रुपये की निकासी पर देना होगा 2 फीसदी कर.