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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण Photograph: (Sansad TV)
Budget 2026 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इनकम टैक्स से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है. ये आम आदमी और टैक्सपेयर्स के लिए काफी राहत ​देने वाला है. सबसे बड़ा बदलाव है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेने वाला है. यह पहले पुराना और जटिल था. नए नियम और फॉर्म जल्द नोटिफाई हो जाएंगे, ताकि टैक्सपेयर्स को समय मिल सके. वहीं इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
#UnionBudget2026 | Union FM Nirmala Sitharaman says, "I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns - individuals with ITR 1 and… pic.twitter.com/KNi6OQ83hB
— ANI (@ANI) February 1, 2026
नए इनकम टैक्स में यह होगा बदलाव
ITR रिवाइज करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है. इसमें जुर्माने के तौर पर कुछ छोटी फीस देनी होगी. ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की डेडलाइन जुलाई 31 ही रहेगी. इसमें कोई बदलाव नहीं है.ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS की दर घटाकर सिर्फ 2% कर दी है. अभी तक यह 5% से 20% तक थी. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए 6 माह की फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लाई जाएगी, इससे विदेशी एसेट्स बताने का मौका मिलेगा. नॉन-रेजिडेंट्स की ओर से प्रॉपर्टी बेचने पर TDS लगेगा. इनकम मिसरिपोर्टिंग पर पेनल्टी अब टैक्स अमाउंट का 100% होगी, यानी सख्ती बढ़ेगी. सरलीकृत इनकम टैक्स रूल्स जल्द नोटिफाई हो सकेगी.
फिस्कल डेफिसिट 4.3% GDP रहने का अनुमान
FY27 में फिस्कल डेफिसिट 4.3% GDP रहने का अनुमान है. ये पहले से बेहतर होने वाला है. डेब्ट-टू-GDP रेशियो FY27 में 55.6% तक सुधरकर आने वाला है. FY26 का फिस्कल डेफिसिट 4.4% रहने वाला है. ग्रॉस मार्केट बॉरोइंग 17.2 लाख करोड़ और नेट 11.7 लाख करोड़ अनुमानित रखी गई है.
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