Budget 2025: बजट में शनिवार को कई बड़े ऐलान हुए हैं. इसमें टीडीएस लिमिट बढ़ाने का फैसला किरायेदार और लैंड लॉर्ड दोनों पर असर डालेगा. इस लिमिट को 2.40 लाख से 6 लाख करने से दोनों वर्गों को राहत मिलेगी. खासतौर पर मकान मालिकों को लाभ होगा,जिन्हें हर वर्ष छह लाख रुपये से कम किराया प्राप्त होता है. अब सरकार की ओर से टीडीएस काटने की जरूरत को कम हो जाएगी. इससे खासकर मकान मालिकों को लाभ होगा, जिन्हें हर वर्ष 6 लाख रुपये से भी कम किराया मिलता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लैंड लॉर्ड और किराए के घर में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है, जो किरायेदार वार्षिक 6 लाख रुपये तक का किराया भरते हैं. उन्हें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) नहीं काटना पड़ेगा. यह लिमिट पहले सालाना 2.4 लाख रुपये थी.
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किरायेदार-मकान मालिक पर होगा असर
बीते कुछ साल में घरों का किराया तेजी से बढ़ रहा है. इस कारण टीडीएस छूट के लिए वार्षिक 2.4 लाख की लिमिट कम हो चुकी थी. इसे काफी समय से बढ़ाने की मांग चल रही थी. टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार, इस ऐलान से मकान मालिक और किरायेदार दोनों को लाभ होगा.
इस तरह से होगा दोनों फायदा
विशेषज्ञों के अनुसार, किराए पर टीडीएस वाला नियम किरायेदार और लैंड लॉर्ड दोनों पर असर डालेगी. अब चाहे किराए का घर हो या फिर ऑफिस, दुकान या कोई और संपत्ति हो. टीडीएस लिमिट को बढ़ाकर 2.40 लाख से छह लाख करने से टीडीएस काटने की जरूरत कम हो सकेगी.
इससे मकान मालिकों को भी लाभ होगा. ऐसे किराएदार जिन्हें हर वर्ष 6 लाख रुपये से कम किराया प्राप्त होता है.अब किराएदार उस किराए पर टीडीएस नहीं काट पाएंगे. इससे किराएदारों काफी लाभ होने वाला है. इस तरह से उन्हें टीडीएस काटने के साथ जमा करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
दो घर वालों को भी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन लोगों काफी राहत दी है,जिनके पास दो घर हैं. अब उन्हें दूसरे घर पर टीडीएस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे पहले एक घर पर टैक्स से राहत मिलती थी. वहीं दूसरे मकान पर मार्केट वैल्यू के तहत टैक्स लगाया जाता था. दो घरों पर टैक्स वैल्यू शून्य हो जाएगी. कई लोगों के पास दो घर होते हैं. इनमें मिडिल क्लास के लोग भी हैं. अब उन्हें दूसरे घर पर टैक्स देने की चिंता नहीं होगी.