Budget 2025: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, जानिए हर अपडेट

Budget 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. उन्होंने ऐलान किया कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. जानिए टैक्स स्लैब्स

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Ajay Bhartia
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Union Budget 2025

वित्त मंत्री निर्मला सीतारम Photograph: (X/@sansadtv)

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी शनिवार को बजट 2025 पेश किया. उन्होंने बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. इसका मतलब ये हुआ कि वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद अब 12 लाख रुपये तक आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.  वित्त मंत्री का यह ऐलान मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने वाला है. 

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नए टैक्स रिजीम हुआ बड़ा बदलाव 

मिली जानकारी के अनुसार, नए टैक्स रिजीम के तहत यह बदलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहले 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देने का प्रावधान था. वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स रिजीम के तहत-- 

  • 0-4 लाख की आय पर टैक्स शून्य होगा. 
  • 4-8 लाख की इनकम पर 5 प्रतिशत,
  • 8-12 लाख की आय पर 10 फीसदी, 
  • 12-16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत,
  • 16-20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत,
  • 20-24 लाख की आय पर 25 प्रतिशत
  • 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स 30% 

सरकार के इस ऐलान के बाद अब एक लाख रुपये प्रति महीने कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा.

ओल्ड टैक्स रिजीम में बदलाव नहीं 

हालांकि, ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ओल्‍ड टैक्‍स स्‍लैब में 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. 50 हजार रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी है. 

ओल्ड टैक्स रिजीम टैक्‍स स्‍लैब 

  • 0-2.5 लाख तक की इनकम पर = 0%
  • 2.5-5 लाख तक की आय पर = 5%
  • 05-10 लाख तक की इनकम = 20%
  • 10 लाख से अधिक की इनकम पर = 30%

मिडिल क्लास को बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स जोरी करना मिडिल क्लास को बड़ी राहत है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है और आप नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करते हैं, तो आपको एक रुपये भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. हालांकि, अगर आप 12 लाख रुपये एक रुपये भी अधिक कमाते हैं, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा. 

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