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Budget 2024: म्युचल फंड्स के रीपर्चेट पर लगने वाले 20 प्रतिशत TDS से राहत, बजट में वित्त मंत्री ने किया एलान

Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है. म्यूचुअल फंड के री-परचेज पर लगने वाले 20 प्रतिशत टीडीएस को हटाने का फैसला किया गया है.

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Publive Team
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Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman( Photo Credit : Social Media)

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Budget 2024: संसद में मंगलवार को देश का बजट पेश कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बजट है. सरकार ने इस बार विभिन्न सेक्टरों के लिए एलान किए हैं. सरकार ने मिडिल क्लास के साथ-साथ टैक्स पेयर्स को राहत दी है. सीतारमण ने बजट में म्यूचुअल फंड या यूटीआई यूनिट्स के री-परचेट पर लगने वाले 20 प्रतिशत टीडीएस को वापस लेने का एलान किया है. फाइनेंस बिल- 2024 में इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 194एफ को हटाने का फैसला किया गया है. 194एफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई के री-पर्चेजिंग के पेमेंट से जुड़ा है.  

इस बजट से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी
फिरोज अजीज, डिप्टी चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर, आनंद राठी वेल्थ ने बताया कि म्युचुअल फंड यूनिट की री-परचेट पर 20 प्रतिशत टीडीएस को वापस लेने से निवेशकों को राहत मिलेगी. समावेशी ग्रोथ, रोजगार सृजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया है. यह बजट की मूल भावना के अनुरूप है. सरकार के इस बजट से अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी.

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ईज ऑफ डुईंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा
शीर्ष लॉ कंपनी लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन के एग्जिक्यूटिव पार्टनर एस वासुदेवन का कहना है कि वित्त मंत्री ने छह माह के अंदर इनकम टैक्स एक्ट- 1961 में व्यापक समीक्षा की घोषणा की है, इससे नियम आसान होंगे और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि बजट में तात्कालिक उपायों के तहत एनजीओ के लिए टैक्स स्ट्रकचर को आसान बनाने के अलावा, टीडीएस से जुड़े अपराधों को कानून के दायरे से हटाने का प्रावधान किया गया है.

Tax को लेकर बड़ा ऐलान, सरकार ने फिर बदला Tax Slab
इसके अलावा, टैक्स पेयर्स के लिए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट घटाने का ऐलान किया है. डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है. इसके अलावा न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है. पढ़ें पूरी खबर

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Source : News Nation Bureau

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