Budget 2024: मध्यम वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी, आसानी से खऱीद पाएंगे अपना घर
Budget 2024: देश का अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश कर दिया गया है. बजट में ऐक नई योजना की घोषणा की गई है.
highlights
- एफएम द्वारा नई योजना की घोषणा, ऐसे मिलेगा आमजन को फायदा
- सरकार का किफायती आवास पर जोर, किरायेदारों को मिलेगा लाभ
- होम लोन के ब्याज में होगी कटौती की पेशकस
नई दिल्ली :
Budget 2024: देश का अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश कर दिया गया है. बजट में ऐक नई योजना की घोषणा की गई है. जिसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग के लोगों को होगा. क्योंकि जो लोग अभी भी किराये के मकान या झुग्गी में रह रहे हैं. उन्हें कम ब्याज दरों में लोन प्रोवाइड कराया जाएगा. ताकि वे अपने घर में रहने का सपना साकार कर सकें. आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि सरकार ने किफायती आवास पर जोर दिया है. सरकार ने किफायती आवास खरीदारों पर आयकर का बोझ कम करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न योजनाएं और कटौती शुरू की हैं .
पहली बार घर खरीदने वालों को मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि जो लोग पहली बार घर खरीदेंगे उन्हें नियमानुसार कम ब्याजदरों पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा. यदि संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है. हालांकि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई हैं. जिसमें होम लोन की राशि 35 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऋण किसी वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए. ऋण स्वीकृत होने की तिथि पर करदाता के पास कोई अन्य आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए. आपको बता दें कि यह कटौती केवल पहली बार घर खरीदने वालों के लिए उपलब्ध है. दूसरा या तीसरा घर लेने वालों के लिए कोई छूट का प्रावधान नहीं किया गया है.
पहले भी की गई थी कटौती
किफायती आवास के लिए धारा 80EEA कटौती 2019 में ही शुरू कर दी गई थी. यह कुछ शर्तों के अधीन, आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देता है. धारा 80ईईए कटौती धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये की कटौती के अलावा उपलब्ध है. इसलिए, एक पात्र करदाता को आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की कटौती का दावा करने की अनुमति दी गई थी.
सभी के लिए पक्का आवास
सरकार ने 'सभी के लिए आवास' अभियान के तहत पीएमएवाई योजना भी शुरू की थी. इस योजना ने विभिन्न श्रेणियों के घर खरीदारों को 2.67 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर एक निर्दिष्ट सब्सिडी प्रदान की थी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी), मध्यम आय समूह - I (एमआईजी-I) और मध्यम आय समूह- II (एमआईजी-II) व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र माने गए थे.
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