Budget 2021: REITs, InViTs के डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान साफ तौर पर ऐलान किया है कि 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. REITs, InViTs के डिविडेंड पर टैक्स नहीं भरना होगा. साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि NRI को इनकम टैक्स में ऑडिट से भी छूट दी जाएगी.
नई दिल्ली :
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान साफ तौर पर ऐलान किया है कि 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. REITs, InViTs के डिविडेंड पर टैक्स नहीं भरना होगा. साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि NRI को इनकम टैक्स में ऑडिट से भी छूट दी जाएगी. ये स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान ये भी किया कि तीन साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे.
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान ये भी कहा कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, उस वक्त सभी की नजर भारत पर ही है. उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें अपने टैक्स भरने वालों को सुविधाएं देनी होंगी.
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा. लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सुविधा केवल पेंशन लेने वालों के लिए ही होगी. उन्होंने ये भी कहा कि एनआरआई को टैक्स भरने में दिक्कत होती थी, अब अब उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट मिलने जा रही है.
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