Budget 2020: नौकरीपेशा करदाताओं को बजट में मिल सकती है ये बड़ी खुशखबरी, पढ़ें पूरी खबर
Budget 2020: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट में टैक्स में छूट को लेकर किसी योजना की घोषणा कर सकती हैं.
नई दिल्ली:
Budget 2020: 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार नौकरी पेशा आयकरदाताओं (Taxpayers) को बड़ी राहत दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट में टैक्स में छूट को लेकर किसी योजना की घोषणा कर सकती हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देने की घोषणा के बाद मोदी सरकार अब इंडिविजुअल करदाताओं को राहत दे सकती है. बता दें कि सरकार कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती जैसी कुछ योजना बजट में ला सकती है.
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ये है मौजूदा टैक्स स्लैब
सामान्य नागरिकों के लिए
- 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं.
- 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक -कुल टैक्सेबल इनकम में से 2.5 लाख रुपए घटाकर बाकी रकम पर 5 फीसदी टैक्स और 4 फीसदी सेस. (इसमें 87 A के तहत 12500 रुपए की छूट मिलेगी)
- 500001 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक- पहले 2.50 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी के हिसाब से 12500 रुपए का टैक्स+बाकी की रकम पर 20 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस.
- 1000001 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम- पहले 2.50 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी के हिसाब से 12500 रुपए का टैक्स+ 5 लाख से 10 लाख रुपए पर 20 फीसदी टैक्स के हिसाब से 1 लाख रुपए + बाकी इनकमपर 30 फीसदी टैक्स + 4 फीसदी सेस.
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60 साल से 80 साल तक के करदाताओं के लिए
- 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं.
- 300001 से 5 लाख रुपए तक- कुल टैक्सेबल इनकम में से 3 लाख रुपए घटाकर बाकी रकम पर 5 फीसदी टैक्स और 4 फीसदी सेस. (इसमें 87 A के तहत 12500 रुपए की छूट मिलेगी).
- 500001 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक- कुल टैक्सेबल इनकम में से 3 लाख रुपए घटाकर 2 लाख रुपए पर 5 फीसदी के हिसाब से 10000 रुपए का टैक्स+बाकी की रकम पर 20 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस.
- 1000001 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम- कुल टैक्सेबल इनकम में से 3 लाख रुपए घटाकर 2 लाख रुपए पर 5 फीसदी के हिसाब से 10000 रुपए का टैक्स+ 5 लाख से 10 लाख रुपए पर 20 फीसदी टैक्स+ बाकी की रकम पर 30 फीसदी टैक्स-4 फीसदी सेस.
80 साल से ऊपर के उम्रदराद करदाताओं के लिए
- 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं.
- 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक- कर छूट वाले 5 लाख रुपए हटाकर बाकी के 5 लाख रुपए पर 20 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस.
- 1000001 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम-
- 5 लाख रुपए की छूट के बाद बाकी के 5 लाख रुपए पर 20 फीसदी के हिसाब से टैक्स+बाकी की रकम पर 30 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस.
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इनमें निवेश पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ
मौजूदा समय में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत निवेश पर आयकरदाताओं को 1.5 लाख रुपये तक छूट मिलता है. वहीं सेक्शन 80CCD (1B) के तहत NPS में निवेश करने पर 50,000 रुपये का अतिरिक्त छूट भी मिलता है. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) का प्रीमियम की अदायगी पर 25,000 रुपये तक टैक्स छूट का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलता है.
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