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Budget 2020: इनकम टैक्स (Income Tax) की दरों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है मोदी सरकार

Budget 2020: मोदी सरकार बगैर छूट (Exemption) के एक फ्लैट टैक्स रेट रखने और अधिक आय वालों के लिए नए टैक्स स्लैब बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है.

Updated on: 23 Jan 2020, 08:42 AM

नई दिल्ली:

Budget 2020: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार खपत को बढ़ाने और आर्थिक विकास दर (GDP Growth Rate) की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से बजट (Union Budget 2020-21) से पहले इनकम टैक्स (Income Tax) को लेकर मिले कई प्रस्ताव पर विचार कर रही है. मोदी सरकार बगैर छूट (Exemption) के एक फ्लैट टैक्स रेट रखने और अधिक आय वालों के लिए नए टैक्स स्लैब बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. इसके अलावा सरकार ने जैसे कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax) में कटौती की थी, ठीक उसी तरह पर्सनल इनकम टैक्स को घटाने जैसे प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है.

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सभी विकल्पों पर विचार विमर्श जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सभी विकल्पों के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है. इसके अलावा यह भी देखना जरूरी है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना असर पड़ रहा है और उससे अर्थव्यस्था को कितना फायदा हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स घटाने के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के जरिए सीधे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देने या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने को लेकर विचार कर रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर खर्च बढ़ाने की वजह से कई अन्य सेक्टर पर भी सकारात्मक असर पढ़ने की संभावना है.

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पर्सनल इनकम टैक्स घटाने की मांग बढ़ी
मोदी सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के बाद पर्सनल इनकम टैक्स घटाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है. बता दें कि पिछले बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर आम आदमी को कोई भी राहत नहीं मिली थी. हालांकि अधिक आय वाले लोगों के ऊपर सरचार्ज के रूप में टैक्स बढ़ा दिया गया था.

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बदल सकते हैं टैक्स स्लैब
बता दें कि डायरेक्ट टैक्स रिव्यू करने वाली कमेटी ने 10 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए 10 फीसदी पर्सनल इनकम टैक्स की दर रखने की सलाह दिया था. कमेटी के द्वारा 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक सालाना आय वालों पर 20 फीसदी, 20 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक सालाना आय वालों पर 30 फीसदी और 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय वालों के ऊपर 35 फीसदी टैक्स की सलाह दी गई थी. कमेटी ने मौजूदा इनकम टैक्स Exemption लिमिट में कोई भी बदलाव करने की सलाह नहीं दी थी.