Budget 2020: बजट में बढ़ सकता है सेक्शन 80C के तहत मिलने वाला छूट का दायरा
Budget 2020: मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट को लेकर काफी दबाव में है. सरकार जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) को बढ़ाने के लिए टैक्सपेयर्स (Tax Payers) को छूट का फायदा दे सकती है.
नई दिल्ली:
Budget 2020: 1 फरवरी 2020 को पेश होने वाले बजट खेती किसानी, उद्योग, कॉर्पोरेट्स के साथ ही सैलरीड क्लास को भी काफी उम्मीदे हैं. वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार भी इनकम टैक्स में छूट को लेकर काफी दबाव में है. सरकार जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) को बढ़ाने के लिए टैक्सपेयर्स (Tax Payers) को छूट का फायदा दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलरीड क्लास के लिए बजट में राहत भरा फैसला हो सकता है.
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बजट में सैलरीड क्लास को क्या मिल सकता है
आगामी बजट (Union Budget 2020-21) में सेक्शन 80C के तहत छूट का दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये हो सकता है. बता दें कि मौजूदा समय में 80C के तहत निवेश पर छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये है. वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में 50,000 रुपये तक निवेश पर भी 80C में छूट पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक हो सकता है. मौजूदा समय में PPF में निवेश पर अभी 1.5 लाख रुपये टैक्स छूट का लाभ मिलता है. वहीं दूसरी ओर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में भी छूट की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की घोषणा हो सकती है.
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सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए कटौती क्यों है जरूरी
जानकारों का कहना है कि मौजूदा समय में सरकार के सामने खपत और मांग की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है. ऐसे में अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा होना जरूरी हो गया है क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे रहेंगे तभी मांग में इजाफा होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बचत दर में सुधार के लिए भी सेविंग पर इंसेटिव जैसे कदम सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए.
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इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब में दो तरीके से बदलाव कर सकती है. बता दें कि मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच 5 फीसदी टैक्स लगता है. सरकार इस स्लैब के दायरे में बढ़ोतरी कर सकती है. इसके अलावा हो सकता है कि सरकार मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं करते हुए एक और स्लैब को जोड़ने की घोषणा कर सकती है. इसमें 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स लगाने के प्रस्ताव की घोषणा हो सकती है.
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