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RBI ने इन 3 सहकारी बैंक पर लगाया जुर्माना, जानिए किस वजह हुई ये कार्रवाई

RBI ने लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (Lunawada Nagrik Sahakari Bank Ltd), भगत शहरी सहकारी बैंक (Bhagat Urban Co-Operative Bank) और दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के ऊपर मौद्रिक दंड लगाया है.

Updated on: 26 Aug 2021, 02:00 PM

highlights

  • आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया जुर्माना
  • भगत शहरी सहकारी बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना

मुंबई:

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने तीन सहकारी बैंकों के खिलाफ नियमों को तोड़ने को लेकर कार्रवाई की है. आरबीआई ने लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (Lunawada Nagrik Sahakari Bank Ltd), भगत शहरी सहकारी बैंक (Bhagat Urban Co-Operative Bank) और दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के ऊपर मौद्रिक दंड लगाया है. बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लि. लुनावाडा, महिसागर जिला (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों, रिश्तेदारों और फ़र्म/संस्थान जिसमें उनकी रुचि हो को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों का अनुपालन न करने के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है. 

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बता दें कि यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है. यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है. बता दें कि 31 मार्च 2019 को लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ- साथ यह पता चला कि आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है. 

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उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई में किए गए मौखिक प्रस्तुतियों और अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है. वहीं दूसरी ओर RBI ने हिमाचल के सोलन स्थित भगत शहरी सहकारी बैंक पर एनपीए वर्गीकरण से संबंधित मानदंडों सहित कुछ नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 15 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है. आरबीआई का कहना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से नई दिल्ली स्थित दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.