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इस बैंक पर Reserve Bank लगाने जा रहा ताला, कहीं आपके पैसे तो नहीं फंसे?

Reserve Bank Of India Latest News: अगर आप का बैंक अकाउंट भी को-ओपरेटिव बैंक में है तो ये खबर आपके लिए ही लिखी जा रही है. दरअसल केंद्रीय बैंक आरबीआई ने दिशा- निर्देशों का पालन ना करने पर पुणे के रुपे सहकारी बैंक लिमिटेड को बंद करने का फैसला लिया है.

Updated on: 12 Sep 2022, 03:59 PM

नई दिल्ली:

Reserve Bank Of India Latest News: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने अपने नए फैसले में एक को- ओपेरेटिव बैंक की सेवाएं बंद करने का फैसाला लिया है. अगर आप का बैंक अकाउंट भी को-ओपरेटिव बैंक में है तो ये खबर आपके लिए ही लिखी जा रही है. दरअसल केंद्रीय बैंक आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने दिशा- निर्देशों का पालन ना करने पर पुणे के रुपे सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Ltd, Pune) को बंद करने का फैसला लिया है. पुणे के  रुपे सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Ltd, Pune) की सेवाएं 22 सितंबर से बंद कर दी जाएंगी. केंद्रीय बैंक ने अपने ताजा फैसले में पुणे के इस को- ओपेरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd, Pune) का लाइसेंस रद्द करने की बात कही है. इस बैंक के ग्राहकों को भी सूचित किया गया है कि बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd, Pune) से ग्राहक 22 सितंबर के बाद से अपनी जमा राशि की निकासी नहीं कर पाएंगें. 

कमाई की कोई संभावना नहीं 
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय बैंक द्वारा  रुपे सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Ltd, Pune) को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है क्यों कि पुणे के रुपी सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव है. इसके अलावा बैंक की भविष्य में कमाई की संभावना भी ना के बराबर बनती नजर आ रही हैं. जानकारी हो कि पुणे के को- ओपरेटिव बैंक को लेकर पिछले महीने ही ऐलान कर दिया गया था. जिसके बाद से ही केंद्रीय बैंक आरबीआई का फैसला साफ था. 

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ग्राहको को मिलेगा ये विकल्प 
वे ग्राहक जिनका पैसा पुणे के रुपे सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Ltd, Pune) में डिपॉजिट के रूप में जमा उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आरबीआई की सब्सिडरी डीआईसीजीसी   (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation)की ओर से बैंक के ग्राहकों को वित्तिय सहायता दी जाएगी. 5 लाख रुपये तक की जमा पर ग्राहकों की  डीआईसीजीसी   (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation)की ओर से पूरा क्लेम दिया जाएगा. लेकिन इससे अधिक की जमा पर ग्राहकों को पूरा पैसा नहीं मिल सकेगा. केवल 5 लाख रुपये तक की भरपाई की जा सकेगी.