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RBI ने इन दो कंपनियों के खिलाफ की कार्रवाई, जारी नहीं कर पाएंगी क्रेडिट कार्ड

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों एक मई से अपने ग्राहकों को कार्ड जारी नहीं सकेंगी. डेटा स्टोरेज से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले को लेकर रिजर्व बैंक ने यह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.

Updated on: 26 Apr 2021, 01:40 PM

highlights

  • डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन एक मई से अपने ग्राहकों को कार्ड जारी नहीं सकेंगी
  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पेमेंट सिस्टम के ऑपरेटर्स हैं 

नई दिल्ली :

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India-RBI) ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड (Diners Club International Ltd) और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन (American Express Banking Corporation) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों एक मई से अपने ग्राहकों को कार्ड जारी नहीं सकेंगी. डेटा स्टोरेज से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले को लेकर रिजर्व बैंक ने यह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. रिजर्व बैंक (Latest Reserve Bank News) की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस आदेश का मौजूदा ग्राहकों के ऊपर असर नहीं पड़ने जा रहा है. 

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पीएसएस एक्ट के तहत देश में जारी करती है क्रेडिट कार्ड
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पेमेंट सिस्टम के ऑपरेटर्स हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेमेंट एंट सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (पीएसएस एक्ट) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क्स को ऑपरेट करने की मंजूरी मिली है. इसी एक्ट के तहत यह कंपनियां देश में क्रेडिट कार्ड (Credit Card Latest News) आदि को जारी करती हैं.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक का कहना है कि भुगतान प्रणाली से जुड़े आंकड़ों और सूचना भंडारण को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन का दोषी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों भुगतान ऑपरेटर्स पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. इसी वजह से रिजर्व बैंक (Latest RBI News Update) ने कार्रवाई का फैसला लिया है. केंद्रीय बैंक (RBI News) ने पीएसएस एक्ट के तहत निर्धारित शक्तियों के जरिए यह कार्रवाई की है.