logo-image

RBI चला रहा नेशनल अभियान, बैंक में जमा 48,262 करोड़ रुपये लेकिन नहीं है कोई दावेदार

Unclaimed Deposits In Banks: ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो बैंकों में हजारों करोड़ रुपये की राशि का कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा है. जिसके चलते देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई नई मुहीम चला रहा है.

Updated on: 27 Jul 2022, 03:15 PM

highlights

  • लोगों ने करवाई एफडी पर मैच्योरिटी के बाद भी नहीं कोई दावेदार
  • अधिकतर मामले तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से हैं

नई दिल्ली:

Unclaimed Deposits In Banks: केंद्रीय बैंक आरबीआई की बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर चितां बढ़ने लगी है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो बैंकों में हजारों करोड़ रुपये की राशि का कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा है. जिसके चलते देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई नई मुहीम चला रहा है. नया राष्ट्रीय अभियान बैंक में जमा 48,262 करोड़ रुपये के लिए दावेदारों की खोज के लिए चलााया जा रहा है. आरबीआई द्वारा ये अभियान वर्तमान में देश के 8 राज्यों में चलाया जा रहा है. ये सभी वे राज्य हैं जहां बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट की राशि सबसे ज्यादा रही है.

लोगों ने करवाई एफडी लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी नहीं है दावेदार
दरअसल बैंक में करोड़ों रुपये की राशि एफडी के रूप में भी मिली हैं. बहुत से लोगों ने एफडी करवाई लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी एफडी को भुनाने वाला कोई दावेदार नहीं है. इसके लिए बैंकों द्वारा भी समय- समय पर जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं, इसके बावजूद भी बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट की राशि में इजाफा ही हो रहा है.जहां वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 48,262 करोड़ रुपये की राशि अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में दर्ज की गई है वहीं पिछले वित्त वर्ष ऐसी जमा 39,264 करोड़ रुपये थी. केंद्रीय बैंक के अनुसार अनक्लेम्ड डिपॉजिट के अधिकतर मामले तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से हैं. 

इस कारण बढ़ते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट के मामले
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बैंक में ग्राहक कई बार नए खातों को खोल पुराने खाते को बंद करना भूल जाते हैं. जिस कारण पुराने खाते की जमा का कोई दावेदार नहीं होता. इसी तरह कई बार कुछ ग्राहक ऐसे खातों को भी चलाते हैं जिनकी जानकारी परिवार के दूसरे सदस्यों को नहीं होती. इन खातों का कोई नॉमिनी नहीं होता परिणामस्वरूप खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में ऐसे खातों में जमा राशि का कोई दावेदार नहीं होता.