RBI ने HDFC Bank के ऊपर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, जानें वजह
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्सिडियरी जनरल लेजर (SGL - Subsidiary General Ledger) में अनिवार्य न्यूनतम पूंजी बनाने रखने में विफल रहने की वजह से एचडीएफसी बैंक के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है.
नई दिल्ली :
देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक यानि एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने 10 लाख रुपये का जुर्मान लगा दिया है. स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एचडीएफसी बैंक ने इसकी जानकारी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्सिडियरी जनरल लेजर (SGL - Subsidiary General Ledger) में अनिवार्य न्यूनतम पूंजी बनाने रखने में विफल रहने की वजह से एचडीएफसी बैंक के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है.
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सब्सिडियरी जनरल लेजर के बाउंस होने की वजह से लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक की ओर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एचडीएफसी बैंक के ऊपर सब्सिडियरी जनरल लेजर के बाउंस होने की वजह से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि एचडीएफसी बैंक के सीएसजीएल अकाउंट (Constituent Subsidiary General Ledger-CSGL Account) में 19 नवंबर 2020 को कुछ सिक्योरिटीज में बैलेंस की कमी दर्ज की गई है. रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर में गिरावट दर्ज की गई. शुक्रवार को बैंक के शेयर 1,384.05 रुपये पर कारोबार करते देखे गए.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्सिडियरी जनरल लेजर दरअसल एक तरह हा डीमैट अकाउंट होता है. एसजीएल में बैंकों के द्वारा सरकारी बॉन्ड को रखा जाता है.
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