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8 सहकारी बैंकों पर RBI ने लगाया जुर्माना, जानिए क्या रही वजह

KYC मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Updated on: 25 Jan 2022, 04:09 PM

highlights

  • एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर चार लाख रुपये का जुर्माना  
  • भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया 

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने नियमों का पालन नहीं करने की वजह से 8 सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) के ऊपर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक का कहना है कि नियामकीय अनुपालन में कमी की वजह से इन बैंकों के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि नियमों का पालन नहीं किए जाने पर आरबीआई की ओर से बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई का कहना है कि वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर लगाया गया एक लाख रुपये का दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है. एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.  

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KYC मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर  दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर दो लाख रुपये और राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.  

भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई पर दो लाख रुपये, जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.