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UP के इस सहकारी बैंक पर RBI ने लगाए कई प्रतिबंध, जानिए ग्राहकों को क्या होंगी दिक्कतें

RBI का कहना है कि इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष राशि में से जमाकर्ताओं को एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Updated on: 29 Jan 2022, 12:34 PM

highlights

  • प्रतिबंध 28 जनवरी को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो चुके हैं
  • ये प्रतिबंध अगले 6 महीने के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं

नई दिल्ली:

नियमों का पालन नहीं करने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने लखनऊ स्थित इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd) के ऊपर 1 लाख रुपये की निकासी समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं. रिजर्व बैंक के मुताबिक इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध 28 जनवरी 2022 को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक का कहना है कि लखनऊ के इस सहकारी बैंक की ओर से बगैर किसी मंजूरी के कर्ज, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं किया जाएगा और साथ ही कोई निवेश भी नहीं किया जा सकेगा.

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आरबीआई का कहना है कि इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष राशि में से जमाकर्ताओं को एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होंगी.

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हालांकि आरबीआई का कहना है कि इन निषेधात्मक निर्देशों को रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखना चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI के द्वारा लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए ये प्रतिबंध अगले 6 महीने के लिए लागू रहेंगे और फिलहाल उस पर समीक्षा की जा रही है.