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RBI ने अब इस बैंक पर लगा दिया 50 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

RBI ने एक बयान में कहा कि बैंक की 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गयी थी. उससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया। जुर्माना 11 दिसंबर को जारी आदेश के जरिये लगाया गया.

Updated on: 16 Dec 2020, 01:32 PM

मुंबई :

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने कहा है कि उसने केरल के पेरीनथालमन्ना स्थित अरबन-कोअपरेटिव बैंक लिमिटेड (Urban Co-Operative Bank) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है. 

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केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक की 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गयी थी. उससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया। जुर्माना 11 दिसंबर को जारी आदेश के जरिये लगाया गया.

HDFC Bank के ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना
हाल ही में देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक यानि एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एचडीएफसी बैंक ने इसकी जानकारी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्सिडियरी जनरल लेजर (SGL - Subsidiary General Ledger) में अनिवार्य न्यूनतम पूंजी बनाने रखने में विफल रहने की वजह से एचडीएफसी बैंक के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है. 

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कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द
रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा है कि उसने महाराष्ट्र स्थित दी कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (Karad Janata Sahakari Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99 प्रतिशत से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा.