/newsnation/media/post_attachments/images/2019/10/18/supremecourt-87.jpg)
PMC Bank Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया( Photo Credit : फाइल फोटो)
PMC Bank Scam: पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) से कैश निकालने पर रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे खाता धारकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
यह भी पढ़ें: रिलायंस जियो (Reliance Jio) की सभी सेवाएं हिंदी में भी होंगी, मुकेश अंबानी का बड़ा बयान
बता दें कि पीएमसी घोटाले से संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानि 18 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तैयार हुआ था. सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि केंद्र सरकार स्थिति की गंभीरता से अवगत है और प्रवर्तन निदेशालय दोषियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई कर रहा है. दिल्ली के बिजोन कुमार मिश्रा द्वारा दायर की गई याचिका के मुताबिक केंद्र सरकार और RBI को यह निर्देश दिया जाए की सरकारी बैंकों और सभी सहकारी बैंकों में खाताधारकों द्वारा जमा की गई रकम पूर्ण सुरक्षा और बीमा होना चाहिए.
Supreme Court refuses to entertain petition, filed by some account holders in the PMC Bank, seeking direction to Reserve Bank of India (RBI) against putting restriction on withdrawal of money. Court asks the petitioners that they may approach concerned High Courts for relief. pic.twitter.com/sIXU1UKX0D
— ANI (@ANI) October 18, 2019
यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी 9 लाख करोड़ की कंपनी, पहली बार किसी कंपनी ने बनाया ये रिकॉर्ड
गौरतलब है कि इस याचिका में जमा किए गए पैसे को निकालने की सीमा तय किए जाने को लेकर RBI की अधिसूचना को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया है. बता दें कि यह याचिका खाताधारकों के लिए अंतरिम उपाय के लिए कोर्ट द्वारा निर्देश दिए जाने को लेकर दायर की गई है. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी.