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पेंशन (Pension) में देरी होने पर अब बैंक देंगे हर्जाना, रिजर्व बैंक (RBI) ने उठाया बड़ा कदम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने सभी सरकारी पेंशनदेयी बैंकों कों निर्देश दिया है कि अगर वे पेंशन क्रेडिट (Pension Credit) करने में देरी करते हैं तो बैंक बतौर हर्जाना पेंशन धारक को 8 फीसदी GST का भुगतान करेंगे.

Updated on: 21 Sep 2019, 11:20 AM

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम उठाया है. दरअसल, जिन व्यक्तियों को सरकारी पेंशन (Pension) मिलती है और अब अगर उसमें देरी होती है तो पेंशनधारकों को ब्याज मिलेगा. RBI के ताजा कदम के बाद पेंशनधारकों को सालाना 8 फीसदी के दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने सभी सरकारी पेंशनदेयी बैंकों कों निर्देश दिया है कि अगर वे पेंशन क्रेडिट (Pension Credit) करने में देरी करते हैं तो बैंक बतौर हर्जाना पेंशन धारक को 8 फीसदी GST का भुगतान करेंगे.

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सालाना 8 फीसदी की दर से बैंक देंगे हर्जाना
RBI ने पेंशन और पेंशन एरियर (Pension Arrears) के नियमों को संशोधित कर दिया है. RBI का नया निर्देश उस मास्टर सर्कुलर का भाग है जिसमें बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन दिए जाने का जिक्र किया गया था. दरअसल, पेंशन को लेकर आई कई शिकायतों के बाद RBI ने यह कदम उठाया है. पेंशन समय पर क्रेडिट नहीं करने पर बैंकों को सालाना 8 फीसदी की दर से हर्जाने का भुगतान करना होगा. हालांकि पेशनधारकों को इसके लिए किसी भी तरह का क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी. बता दें कि नया निर्देश 1 अक्टूबर 2008 के बाद से सभी पेंशन पेमेंट पर लागू माना जाएगा.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन देने वाले बैंकों को सलाह दी गई है कि समय पर पेंशनधारों के अकाउंट में पेंशन की रकम जमा करने के लिए और हर्जाने से बचाव के लिए पेंशन ऑर्डर की कॉपी जल्दी हासिल कर लें. RBI ने सभी एजेंसी बैंकों को समय पर पेंशन के वितरण की सलाह दी है.