'2027 की जनगणना में जाति जनगणना शामिल नहीं होने का तथ्य गलत, भ्रामक खबरों से बचें लोग'
बंगाल पोर्न रैकेट मामला : पीड़ित महिला का मोबाइल फोन आरोपी के घर से बरामद
अगले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे : धनंजय डी सिल्वा
गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को अंतिम विदाई, अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि
Kerala Lottery Result: केरल लॉटरी में जीते एक करोड़ का पुरस्कार, जानें पूरी लिस्ट
राजा रघुवंशी मर्डर केस से लेकर जनगणना अधिसूचना तक दिनभर के 10 बड़े अपडेट्स्
IND vs ENG: हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में कैसा है भारत-इंग्लैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड? जानकर दुखी हो जाएंगे भारतीय फैंस
गॉल टेस्ट में श्रीलंका पर बढ़त बनाने की कोशिश में बांग्लादेश, मेहदी हसन पर नजर
मेयर राजा इकबाल ने 'आप' को बताया भ्रष्टाचारी, मानसून की तैयारियों पर दी जानकारी

पेंशन (Pension) में देरी होने पर अब बैंक देंगे हर्जाना, रिजर्व बैंक (RBI) ने उठाया बड़ा कदम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने सभी सरकारी पेंशनदेयी बैंकों कों निर्देश दिया है कि अगर वे पेंशन क्रेडिट (Pension Credit) करने में देरी करते हैं तो बैंक बतौर हर्जाना पेंशन धारक को 8 फीसदी GST का भुगतान करेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने सभी सरकारी पेंशनदेयी बैंकों कों निर्देश दिया है कि अगर वे पेंशन क्रेडिट (Pension Credit) करने में देरी करते हैं तो बैंक बतौर हर्जाना पेंशन धारक को 8 फीसदी GST का भुगतान करेंगे.

author-image
Dhirendra Kumar
New Update
पेंशन (Pension) में देरी होने पर अब बैंक देंगे हर्जाना, रिजर्व बैंक (RBI) ने उठाया बड़ा कदम

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) - फाइल फोटो

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम उठाया है. दरअसल, जिन व्यक्तियों को सरकारी पेंशन (Pension) मिलती है और अब अगर उसमें देरी होती है तो पेंशनधारकों को ब्याज मिलेगा. RBI के ताजा कदम के बाद पेंशनधारकों को सालाना 8 फीसदी के दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने सभी सरकारी पेंशनदेयी बैंकों कों निर्देश दिया है कि अगर वे पेंशन क्रेडिट (Pension Credit) करने में देरी करते हैं तो बैंक बतौर हर्जाना पेंशन धारक को 8 फीसदी GST का भुगतान करेंगे.

Advertisment

यह भी पढ़ें: सब्जियों के बाद अब त्योहारी मांग बढ़ने से चने की कीमतों (Chana Price) में आ गई तेजी

सालाना 8 फीसदी की दर से बैंक देंगे हर्जाना
RBI ने पेंशन और पेंशन एरियर (Pension Arrears) के नियमों को संशोधित कर दिया है. RBI का नया निर्देश उस मास्टर सर्कुलर का भाग है जिसमें बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन दिए जाने का जिक्र किया गया था. दरअसल, पेंशन को लेकर आई कई शिकायतों के बाद RBI ने यह कदम उठाया है. पेंशन समय पर क्रेडिट नहीं करने पर बैंकों को सालाना 8 फीसदी की दर से हर्जाने का भुगतान करना होगा. हालांकि पेशनधारकों को इसके लिए किसी भी तरह का क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी. बता दें कि नया निर्देश 1 अक्टूबर 2008 के बाद से सभी पेंशन पेमेंट पर लागू माना जाएगा.

यह भी पढ़ें: SUCCESS STORY: अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन देने वाले बैंकों को सलाह दी गई है कि समय पर पेंशनधारों के अकाउंट में पेंशन की रकम जमा करने के लिए और हर्जाने से बचाव के लिए पेंशन ऑर्डर की कॉपी जल्दी हासिल कर लें. RBI ने सभी एजेंसी बैंकों को समय पर पेंशन के वितरण की सलाह दी है.

RBI pension Reserve Bank Of India Pension Credit banking news
      
Advertisment