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हो जाइये सावधान! अगर 1 करोड़ रुपये ज्यादा का नकद लेनदेन किया तो लगेगा TDS

नकद लेनदेन कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

Updated on: 31 Aug 2019, 06:00 AM

नई दिल्ली:

नकद लेनदेन कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रविवार यानि 1 सितंबर 2019 से एक करोड़ रुपये से ज्यादा नकद लेनदेन पर 2 फीसदी टीडीएस (TDS) कटेगा. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट में पहले ही नकद लेनदेन पर टीडीएस लगाने का ऐलान किया था.

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सरकार का यह प्रावधान कई विभागों में होगा. यह प्रावधान सरकार, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग में लगी सहकारी समिति, डाकघर, बैंकिंग प्रतिनिधि और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालन करने वाली इकाइयों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि व्यवसाय के तहत उन्हें भारी मात्रा में नकद का इस्तेमाल करना होता है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, करीब दो लाख लोगों और इकाइयों ने 2017-18 में बैंक खातों से एक-एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकाली थी. इन इकाइयों ने कुल मिलाकर 11.31 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं कारोबारी भुगतान नकद में करने को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक खाते से एक साल में एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव करती हूं.

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वित्त वर्ष 2017-18 में 1.03 लाख से अधिक इकाइयों ने एक से दो करोड़ रुपये की निकासी की और उनकी कुल मिलाकर निकासी 1.43 लाख करोड़ रुपये रही. वहीं, 58,160 इकाइयों ने दो से पांच करोड़ रुपये की निकासी की और उनकी कुल मिला कर नकद निकासी 1.75 लाख करोड़ रुपये थी. इसी तरह 14,552 इकाइयां ऐसी थीं जिन्होंने साल के दौरान बैंक खातों से 5 से 10 करोड़ रुपये निकाले और उनकी कुल निकासी 98,900 करोड़ रुपये रही. इसके अलावा 7,300 लोग ऐसे रहे जिन्होंने 10 से 100 करोड़ रुपये की निकासी की. उनकी कुल निकासी 1.57 लाख करोड़ रुपये रही.