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जानिए किस वजह से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ऊपर RBI ने लगा दिया एक करोड़ रुपये का जुर्माना

सूचना में कहा गया है कि RBI ने पाया कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB), ड्रक पीएनबी बैंक लि. भूटान (बैंक की अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी) के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम व्यवस्था का परिचालन कर रहा है, जबकि उसने इसके लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं ली है.

Updated on: 14 Nov 2020, 08:58 AM

मुंबई :

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank-PNB) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में पीएनबी ने यह जानकारी दी है. सूचना में कहा गया है कि रिजर्व बैंक (RBI) ने पाया कि बैंक, ड्रक पीएनबी बैंक लि. भूटान (बैंक की अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी) के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम व्यवस्था का परिचालन कर रहा है, जबकि उसने इसके लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं ली है.

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शुक्रवार को 1.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का शेयर
रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून, 2007 (पीएसएस कानून) की धारा 26 (6) के उल्लंघन के लिए पीएनबी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बीएसई में पीएनबी का शेयर शुक्रवार को 1.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29.50 रुपये पर बंद हुआ था. इस बीच, रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि उसने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्रमाणन रद्द कर दिए हैं. कार्ड प्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लि.और इनकैश मोबाइल वॉलेट सर्विसेज के प्रमाणन को नियामकीय अनिवार्यताओं का अनुपालन नहीं करने की वजह से रद्द कर दिया गया है.

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वहीं दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लि.और पायरो नेटवर्क्स प्राइवेट लि. ने अपने प्रमाणपत्र को लौटा दिया है, इसके अलावा एयरसेल स्मार्ट मनी के प्रमाणन को नवीकरण नहीं होने की वजह से रद्द कर दिया गया है.