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ट्रांजेक्शन हो गया फेल? बैंक देगा 100 रुपये रोज का हर्जाना, पढ़ें पूरी डिटेल

अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो डरने की बात नहीं है. बैंक आपको हर्जाना देगा. 

Updated on: 06 Dec 2020, 05:06 PM

नई दिल्ली:

अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो डरने की बात नहीं है. बैंक आपको हर्जाना देगा. जितनी बार टांजेक्शन फेल होता है बैंक आपको 100 रुपये हर्जाने के रूप में देगा. अमूमन खाते से पैसे कटने के कुछ समय बाद ग्राहक का पैसा वापस खाते में आ जाता है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जब आपका पैसा आने में कुछ समय लग जाता है. कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ग्राहक को अपने पैसों के लिए शिकायत दर्ज करनी पड़ती है. 

ऐेसे दर्ज करें शिकायत

आपको बैंक का यह नियम बता दें, जिसके तहत शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर पैसा रिटर्न नहीं आने पर बैंक आपको 100 रुपये रोजाना के हिसाब से हर्जाना देता है. फेल ट्रांजेक्शन के मामले में आरबीआई (RBI) के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू है. अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है, तो आप यूपीआई (UPI) ऐप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा. यहां आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा. रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें. बैंक आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा.

एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा

बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी. आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी. इसके अलावा आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा. अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर 5 फॉर्म भरना होगा. जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी.