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कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, अब मिलेगी ये सुविधा

अगस्त महीने में संसद में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित हो गया था. इस कानून के आने के बाद RBI की ओर से बैंकों के ऊपर रोक लगाने के 90 दिन के भीतर अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख रुपये मिलने की गारंटी मिलने लगेगी.

Updated on: 29 Nov 2021, 08:55 AM

highlights

  • 1 सितंबर 2021 से लागू हो चुका है यह कानून 
  • जमा राशि पाने के लिए लिखित सहमति देनी होगी

नई दिल्ली:

सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) के अकाउंट होल्डर्स के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 तनावग्रस्त सहकारी बैंकों के कस्टमर्स को उनके जमाओं पर आज यानी 29 नवंबर 2021 से 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर (Insurance Cover) मिलने लग जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अनुषंगी इकाई डीआईसीजीसी से संबंधित एक नए कानून के तहत ऐसा होने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की ओर से इसके लिए पहले 21 बैंकों की एक सूची को बनाया गया था.

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हालांकि बाद में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक समेत पांच अन्य सहकारी बैंकों को समाधान प्रक्रिया से गुजरने की वजह से इस सूची से बाहर कर दिया गया था. बता दें कि अगस्त महीने में संसद में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित हो गया था. इस कानून के आने के बाद RBI की ओर से बैंकों के ऊपर रोक लगाने के 90 दिन के भीतर अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख रुपये मिलने की गारंटी मिलने लगेगी. बता दें कि 1 सितंबर 2021 से यह कानून लागू हो चुका है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआईसीजीसी की ओर से जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक इन बैंकों के जिन जमाकर्ताओं ने अभी तक अपने दावे को जमा नहीं किया है ऐसे जमाकर्ताओं के द्वारा संबंधित बैंकों से संपर्क किया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक जमाकर्ताओं की पहचान के लिए आधिकारिक रूप से वैध डॉक्यूमेंट जमा करना होगा. साथ ही अकाउंट में जमा राशि पाने के लिए लिखित सहमति भी देनी होगी.