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Modi Budget 2.0 : पैन कार्ड (PAN Card) के बिना आधार (Aadhar) से भी फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्‍स रिटर्न

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब 120 करोड़ से अधिक देशवासियों के पास आधार उपलब्ध हैं.

Updated on: 06 Jul 2019, 07:24 AM

highlights

  • अब आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं
  • पैन की जगह केवल आधार के माध्‍यम से दाखिल कर सकते हैं रिटर्न
  • देश में 120 लोगों के पास है आधार कार्ड

नई दिल्‍ली:

केंद्र सरकार ने बजट में आधार को पैन कार्ड पर वरीयता दी है. अब आधार के जरिए पैन कार्ड के बिना भी आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा . इसका मतलब यह हुआ कि आयकर रिटर्न भरने के लिए अब पैन अनिवार्य नहीं है. आप पैन की जगह आधार नंबर का जिक्र कर आयकर रिटर्न भर सकते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब 120 करोड़ से अधिक देशवासियों के पास आधार उपलब्ध हैं.

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इसके अलावा करदाताओं को कर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिये उन्हें पहले से भरे हुये रिटर्न फार्म उपलब्ध कराई जाएगी. ईपीएफओ सहित ये फार्म विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों से लिए जा सकते हैं.

आधार को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है. अब भारत आने वाले एनआई को बिना इंतजार किए आधार कार्ड की सुविधा दी जाएगी, जिसका वे भारत में इस्‍तेमाल कर सकेंगे. पहले एनआरआई को इसके लिए 180 दिनों का इंतजार करना पड़ता था.