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SC का य़ूपी सरकार को आदेश, सभी जिलों में रिलीज हो 'मुजफ्फरनगर ए बर्निंग लव स्टोरी'

सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म 'मुजफ्फरनगर ए बर्निंग लव स्टोरी' को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रिलीज करने की इजाजत दी।

Updated on: 11 Dec 2017, 02:10 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म 'मुजफ्फरनगर ए बर्निंग लव स्टोरी' को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रिलीज करने की इजाजत दी। निर्माता ने स्थानीय प्रशासन की ओर से लगाये गए बैन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

ये फ़िल्म मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान एक हिन्दू लड़के और मुस्लिम लड़की के प्रेम पर आधारित है। दंगों के दौरान हिंदू युवक और मुस्लिम युवती के प्रेम पर आधारित इस फिल्म को 17 नवंबर को देशभर में रिलीज किया गया।

आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को देखते हुए इस फिल्म को उत्तर प्रदेश के कई जिलों मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और उत्तराखंड के हरिद्वार के रूडकी में प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मोरना इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई इस फिल्म को 14 जुलाई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेट मिल गया था और 17 नवंबर को देशभर में इसे रिलीज किया गया।

लेकिन यूपी के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी।

फिल्म को जिला अधिकारियों को दिखाने के बावजूद इसे सिनेमाघरों में रिलीज नहीं करने दिया गया। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री से लेकर जिला अधिकारी तक से गुहार लगाई गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद निर्माताओं के सुप्रीम कोर्ट में इसकी गुहार लगानी पड़ी।

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